MP Breaking News

Welcome

Sat, Dec 6, 2025

Suspended: लापरवाही पड़ी भारी- अधिकारी निलंबित, शिक्षक को शोकॉज नोटिस

Written by:Pooja Khodani
Suspended: लापरवाही पड़ी भारी- अधिकारी निलंबित, शिक्षक को शोकॉज नोटिस

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शासकीय कामों में लापरवाह सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई ( Suspended) का सिलसिला जारी है।अब विदिशा में मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक ने लापरवाही बरतने पर परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी को निलंबित (Suspended) कर दिया है। वही छिंदवाड़ा में एक शिक्षक को अंतिम बार कारण बताओ नोटिस (Notice) जारी किया गया है।

यह भी पढ़े.. Sex Racket: दूसरे शहरों से बुलाई जाती थी लड़कियां, स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा

दरअसल, विदिशा (Vidisha) में मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (Madhya Pradesh State Forest Development Corporation Limited) के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक डॉ यूके सुबुद्धि ने शासकीय कार्यो में लापरवाही बरतने पर लटेरी के परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी एसके दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended)  करने का आदेश जारी कर दिया हैं। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खण्डवा परियोजना मण्डल खण्डवा नियत किया गया है। उक्त अवधि में नियमानुसार दुबे को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

वही छिंदवाड़ा (Chhindwara) में सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग (Tribal affairs department) एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जिले के विकासखंड हर्रई की शासकीय प्राथमिक शाला (Government School) नवलपुर के सहायक अध्यापक  शिशुपाल नागेश को उनके विरूद्ध विभागीय जांच प्रकरण में पंचायत सेवा नियम 1999 के अंतर्गत अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए है।

यह भी पढ़े.. MP Board: परीक्षा से पहले 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर

वही 7 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपने पक्ष में कोई अभिलेख और दस्तावेजी साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने अथवा समाधानकारक नहीं होने पर पंचायत सेवा नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत 2 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित कर संबंधित को दंडित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।