भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| राजधानी भोपाल (Bhopal) के मध्य विधायक आरिफ मसूद (MLA Arif Masjid) को आज रात हाईकोर्ट (Highcourt) से राहत मिल गई। विधायक को इस शर्त पर राहत मिली है कि उन्हें 50000 रुपए का मुचलका भरना होगा। विधायक आरिफ मसूद मुचलका भरने भोपाल के तलैया थाने (Talaiya Police Station) पहुंचे, जहां पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विधायक के साथ 6 और लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें पूर्व में गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें जमानत पर बाहर छोड़ दिया गया है।
नाम के आगे फरार ना लगाएं
मध्य विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि अगर वे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते तो आज उनका प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हिंदू रीति रिवाज से स्वागत नहीं होता। उन्होंने न्यायालय और जनता को धन्यवाद दिया है। विधायक ने कहा कि वे न्याय पर भरोसा करते हैं और शुरू से कह रहे थे कि उनके नाम के आगे फरार ना लगाएं।