भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को अदालत ने 3 साल के कारावास और जुर्माने की सजा दी है। आरोपी अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें करता था और उसने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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गुरूवार को अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेश भट्ट ने नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी राकेश महावर को धारा 354, 506 भादवि एवं 11/12 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम व मनीषा पटेल ने पैरवी की।
विशेष लोक अभियोजक मनीषा पटेल ने बताया कि पीड़ता 22 अप्रैल 2018 को दिन में करीब 2 बजे अपने दोस्त के साथ अपने घर के सामने खड़ी थी। पीड़िता के घर के सामने रहने वाला आरोपी राकेश महावर पीड़िता और उसकी दोस्त को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकतें कर रहा था एवं पीड़िता को अपने पास बुला रहा था। पीड़िता द्वारा ये बात अपनी मॉं को बताई गई और उसने जब आरोपी राकेश महावर से पूछा तो आरोपी ने उसकी मॉं को गंदी गालियां दी और पुलिस में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता के परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।