Bhopal News: भोपाल कलेक्टर का बड़ा फैसला, लगाया प्रतिबंध, आदेश जारी

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में अब भारी वाहनों की एंट्री नहीं होगी। भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector) ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर ने भारी वाहनों का शहर की भीतरी सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित (ban) करने के आदेश जारी किए गए हैं।

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दरअसल, मध्यप्रदेश राजपत्र 29 फरवरी 2008 (Madhya Pradesh Gazette 29 February 2008) के अनुसार भारी वाहनों को भोपाल शहर में प्रतिबंधित किया गया था। सभी संबंधित अधिकारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MP Road Development Corporation) द्वारा टोल (Toll Tax) वसूली की आय में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा राजस्व की हानि ना हो।इसी कड़ी में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भारी वाहनों का भोपाल शहर की भीतरी सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

भोपाल  कलेक्टर अविनाश लवानिया (Bhopal Collector Avinash Lavania) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट  और  अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (Police)  को निर्देश दिए हैं कि नवीन भोपाल बायपास पर टोल कलेक्शन, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जा रहा  है। उन्होंने कहा कि प्रायः देखा जा रहा है कि मिसरोद बायपास के जंक्शन से तथा गांधीनगर की ओर से भोपाल की ओर आने वाले समस्त मालवाहक वाहन भोपाल बायपास से न जाते हुए शहर से आवागमन कर रहे हैं।  जिसके कारण टोल कलेक्शन की हानि हो रही है।


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