शव बंधक बनाने वाले निजी अस्पतालों की खैर नहीं, निर्देश जारी

निजी अस्पताल में मृत्यु होने के पश्चात परिवार की आवश्यकता अनुसार मृतक के परिवहन हेतु उचित व्यवस्था की जायेगी।

Published on -
indore cancer hospital

BHOPAL NEWS : निजी अस्पतालों में अब बिल न चुकाने पर या अन्य किसी परिस्थिति में शव बंधक बनाए जाने पर संचालक और स्टाफ की खेर नहीं, दरअसल कई बार चिकित्सालयों में उपचार के दौरान चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद रोगियों की मृत्यु हो जाती है। शासन शवों के सम्मानपूर्ण एवं मर्यादापूर्ण व्यवहार हेतु दृढ़ संकल्पित है। शासकीय चिकित्सालयों में तो इन परिस्थितियों में मर्यादित व्यवहार किया जाता है, किंतु निजी चिकित्सालयों में यदा-कदा भुगतान हेतु शवों को परिजनों को सौंपे जाने में देरी के समाचार देखने को मिलते हैं।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन को पत्र

इस संबंध में स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन को पत्र लिखते हुए शवों की गरिमा बनाए रखने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक 312 / 90 / 0 / 2023 में शवों की मर्यादा बनाए रखने के संबंध में अनुशंसा की थी।

शव की गरिमा का रखे खयाल 

राज्य शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल द्वारा भोपाल के नर्सिंग होम एसोसिएशन सदस्यों से विचार विमर्श किया तथा उन्हें इस पत्र के अक्षरशः पालन करने हेतु निर्देशित किया है। जारी निर्देशों के तहत निजी अस्पतालों द्वारा शवों की गरिमा का ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा। निजी अस्पताल में उपचाररत रोगियों की मृत्यु होने पर परिजनों द्वारा शव प्राप्त न करने तक आवश्यकता अनुसार शव का शीत संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। लावारिस शवों की सूचना नजदीकी थाना प्रभारी को देते हुए शव की प्राप्ति तक उचित शीत संरक्षण किया जावेगा।

शव परिवहन की निशुल्क व्यवस्था

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संबंध में निजी नर्सिंग होम संचालकों को अवगत करवा दिया गया है । निजी अस्पताल में मृत्यु होने के पश्चात परिवार की आवश्यकता अनुसार मृतक के परिवहन हेतु उचित व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए स्थानीय नगरीय निकाय से समन्वय स्थापित कर शव परिवहन की निशुल्क व्यवस्था की जायेगी। चिकित्सकीय देयक के भुगतान के अभाव में मृतक के शव को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलने पर विभाग द्वारा संबंधित निजी अस्पताल के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई 

भोपाल नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ रणधीर सिंह द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जिला व राज्य स्तरीय एसोसिएशन भी इस हेतु संवेदनशील है। इस संबंध में कोई भी शिकायत मिलने पर एसोसिएशन स्वयं ही पहल करते हुए अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।


About Author

Sushma Bhardwaj

Other Latest News