भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लापरवाहों पर एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। राजगढ़ (Rajgarh) और बड़वानी (Barwani) के बाद अब जबलपुर कलेक्टर के निर्देशानुसार बड़ी कार्रवाई की गई है। शासकीय कामों में लापरवाही बरतने पर 4 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया गया है।जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा (Jabalpur Collector Karmaveer Sharma) के निर्देशानुसार जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (District Panchayat CEO) रिजु बाफना ने वित्तीय अनियमितता, शासकीय राशि का दुरुपयोग एवं गबन करने तथा राजस्व न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के अलग-अलग प्रकरणों में चार पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है।
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दरअसल, चारों पंचायत सचिव को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा ( अनुशासन एवं अपील ) नियम 1999 के तहत शासकीय राशि का दुरुपयोग एवं गबन करने का दोषी पाये जाने पर निलंबित किया गया है। निलंबन काल मे इनका मुख्यालय संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय को नियत किया गया है। निलंबित पंचायत सचिवों में जनपद पंचायत पनागर की ग्राम पंचायत वीरनेर का सचिव गौतम पटेल, जनपद पंचायत शहपुरा की ग्राम पंचायत सगड़ा महगवां का सचिव राकेश यादव, जनपद पंचायत सिहोरा की ग्राम पंचायत टिकरिया पुरानी का सचिव अनिल यादव और जनपद पंचायत जबलपुर की ग्राम पंचायत हर्रई का सचिव सोनू सेन शामिल हैं।
जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, निलंबित पंचायत सचिवों में से ग्राम पंचायत वीरनेर के सचिव गौतम पटैल द्वारा ग्राम पंचायत तिवारीखेड़ा में पदस्थापना के दौरान मनरेगा में वित्तीय अनियमितता बरती गई थी। इस मामले में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी न्यायालय पनागर द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत 15 अप्रैल 2021 को आदेश पारित कर अपभक्षण की गई राशि का आधा हिस्सा 4 लाख 06 हजार 257 रुपये एक माह के भीतर जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करने के निर्देश गौतम पटेल को दिये गये थे। इसके वाबजूद गौतम पटेल द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई और पावती प्रस्तुत नहीं की गई।
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इसी तरह शहपुरा जनपद की ग्राम पंचायत सगड़ा महगवां के सचिव राकेश यादव को ग्राम पंचायत जमुनिया ज्वाप में पदस्थापना के दौरान पंचपरमेश्वर बिना कार्य संपादित किये राशि का आहरण करने पर निलंबित किया गया है। इस मामले में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी न्यायालय पाटन द्वारा 22 मार्च 2021 को आदेश पारित कर एक माह के भीतर गबन की गई राशि का आधा हिस्सा 3 लाख 37 हजार 500 रुपये एक माह के भीतर जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये गये थे। राकेश यादव द्वारा लंबा समय बीत जाने के वाबजूद भी यह राशि वापस नहीं की गई।
1 महिने के बाद भी नही जमा की राशि
ग्राम पंचायत टिकरिया पुरानी के सचिव अनिल यादव को सिहोरा जनपद की ही ग्राम पंचायत गोसलपुर में पदस्थापना के दौरान स्व कराधान योजनांतर्गत नियम विरुद्ध और अनाधिकृत रूप से राशि का आहरण कर उसका दुरुपयोग करने तथा जनपद पंचायत जबलपुर की ग्राम पंचायत हर्रई के सचिव सोनू सेन को ग्राम पंचायत मंगेली में उसकी पदस्थापना के दौरान शासकीय राशि का दुरुपयोग एवं गबन के आरोप में निलंबित किया गया है। अनिल यादव को अनुविभागीय राजस्व अधिकारी न्यायालय सिहोरा द्वारा 24 मई 2021 को गबन की गई राशि का आधा हिस्सा 66 हजार रुपये तथा सोनू सेन को अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा 9 नवम्बर 2017 को गबन की गई राशि का आधा हिस्सा 11 लाख 32 हजार 916 रुपये जनपद पंचायत कार्यालय में एक माह के भीतर जमा करने के निर्देश दिये गये थे। दोनों पंचायत सचिवों द्वारा भी लंबा समय बीत जाने के बावजूद राशि जमा नहीं की गई है।