भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना गाइड लाइन में और थोड़ी ढील दी है अब दुर्गा उत्सव के दौरान प्रदेश के विभिन्न् हिस्सों में होने वाली रामलीला का आयोजन भी हो सकेगा। वही दशहरा में रावण दहन के पहले श्रीराम चल समारोह प्रतीकात्मक रूप करने की अनुमति भी दी गई है। हालांकि इसके लिए आयोजनकर्ताओं को कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी और यह भरोसा भी दिलाना होगा कि शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी नियमों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा।
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प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने बुधवार को देर शाम कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए कलेक्टरों को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ.राजेश राजौरा द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन जिलों में उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, वहां राजनीतिक आयोजन हो सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा किसी भी जिले में ऐसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेल या चल समारोह से जुड़े आयोजन नहीं होंगे, जिनमें भारी जनसमूह एकत्र होता है।
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इसके साथ ही मेले भी प्रतिबंधित रहेंगे। रावण दहन के कार्यक्रम के पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। रामलीला देखने के लिए मैदान या सभागार में 50 प्रतिशत क्षमता तक ही दर्शक शामिल हो सकेंगे। रावण दहन के बड़े आयोजन, जिनका स्वरूप मेले जैसे होता है, की अनुमति दी जाएगी। सभी धार्मिक व पूजा स्थल की 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु उपस्थित रह सकेंगे।