रायसेन के जिला उद्योग केंद्र प्रबंधक हत्या मामला, 03 आरोपियों को आजीवन कारावास

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भोपाल, हरप्रीत कौर रीन। राजधानी की एक अदालत ने अवैध संबधों के शक में रायसेन के जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक रामदयाल बेले की हत्या के मामले में तीन युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी कर रहीं सरकारी वकील राजेंद्र उपाध्याय और वर्षा कटारे के अनुसार मामला अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का है। 20 अगस्त 2015 को गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल ऐरिया स्थित बोरा ब्रदर्स फैक्ट्री के सिक्युरिटी गार्ड ने एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि फैक्ट्री के गेट के बाहर एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा था। गार्ड ने पास जाकर देखा तो व्यक्ति के माथे, मुंह, नांक,सीने,पेट और दोनों हाथों की हथेलिया पर घाव थे और उसके शरीर धारदार हथियार की कई चोटें थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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पुलिस ने जांच के बाद मामले में अब्दुल आसिफ, कमलेश मेहरा एवं पप्पू जाटव उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया था। अशोका गार्डन पुलिस ने जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया था।दरअसल यह पूरा मामला इस तरह था कि जिला उद्योग केंद्र में प्रबंधक रामदायल बेले पुत्र चुन्नीलाल की पदस्थापना रायसेन जिले में थी और वे भोपाल के ओल्ड मिनाल रेसीडेंसी में रहते थे। वे रोजाना रायसेन अपडाउन करते थे। रामदयाल बेले घटना की शाम को काम खत्म होने के बाद ऑफिस से अपने साथियों से कहते हुए निकले थे कि वे बस से जा रहे हैं। रात करीब डेढ़ बजे जब वे घर नहीं पहुंचे तो उनके बेटे ने उनके साथी अधिकारी को फोन लगाकर पिताजी के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि कई बार काम के सिलसिले में कहीं रुक जाते हैं तो आते होंगे। जिसके बाद उनका शव बरामद हुआ था ।

घटना की रात बेले के शरीर पर धारदार हथियार से 10 से ज्यादा वार किए गए थे। लाश को देखकर पुलिस को अंदाजा लगा था कि वारदात में एक से ज्यादा आरोपी शामिल थे। बेले की हत्या कहीं और की गई है, इसके बाद शव को यहां लाकर फेंका गया है। पुलिस को उनकी जेब से एटीएम कार्ड, डीआईसी कार्ड और कुछ रुपए मिले थे। डीआईसी कार्ड के आधार पर पुलिस ने उनकी पहचान की थी। आरोपियों ने रामदयाल अवैध संबंधों के शक में मौत के घाट उतार दिया था ।


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Harpreet Kaur

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