MP Election 2023: भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता के मद्देनजर भोपाल में मंगलवार को एडीएम प्रकाश सिंह चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी रविशंकर राय की अध्यक्षता में प्रकाशकों और मुद्रकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) और चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों की जानकारी दी गई। जिसका पालन करना मुद्रकों और प्रकाशकों के लिए जरुरी है। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें 2 हजार रुपये का जुर्माना, 6 महीने जेल की सजा या दोनों का प्रावधान है।
बैठक में इन नियमों की दी गई जानकारी
- चुनाव के दौरान होर्डिंग, पोस्टर, पर्चे आदि प्रचार सामाग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पता, प्रसारित की जाने वाली सामग्री की संख्या आदि का उल्लेख हो।
- प्रकाशित सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय और व्यय लेखा शाखा में जमा करना जरूरी होगा। साथ ही प्रकाशन के खर्चे का लेखा उम्मीदवारों के खर्चे के विवरण में जोड़ा जाएगा।
- आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशक और मुद्रक द्वारा प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए।
- सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने और समाज में द्वेष फैलाने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशित नहीं करना है।
- साथ ही निर्धारित प्रारुपों की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय में दिए जाने की बात कही गई है।