भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| दुर्गा उत्सव (Durga Utsav) की गाइडलाइन में पांडाल और मूर्ती की ऊंचाई को लेकर सरकार (Government) ने भले ही लोगों को राहत दी है, लेकिन विशेष रूप से मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है| घाट पर किसी को मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति नहीं होगी, विसर्जन घाटों पर बेरिकेटिंग लगेंगे| साथ ही नावों से कहीं भी विसर्जन नहीं करवाया जाएगा, मूर्ति विसर्जन प्रशासन करेगा। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग (Vishwas Sarang) ने इस सम्बन्ध में निर्देश दिए हैं|
मंत्री सारंग ने कहा कि आगामी त्यौहारों एवं नवरात्र में आमजन में कोरोना की गाइडलाइन के तहत विशेष रूप से मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जिला प्रशासन के साथ-साथ सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं और आयोजन समिति तथा व्यापारीगण इस कार्य में सहयोगी बनें।
मंत्री श्री सारंग ने कहा कि दुर्गा उत्सव के लिये आयोजन समितियों के पदाधिकारियों से एसडीएम और टी.आई. स्तर के अधिकारी सम्पर्क कर चर्चा करें और व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी साझा करें। सभी समितियों के पदाधिकारियों को सोशल डिस्टेंस और मास्क की अनिवार्यता के सम्बन्ध में बताया जाए। पंडाल खुले हों और जन-समुदाय को दर्शन करने में परेशानी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। गरबा और अन्य ऐसे सभी कार्यक्रम पर रोक यथावत रहेगी।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा रावण दहन समितियों को भी इस सम्बन्ध में बताया जाए। घाट पर किसी को मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी विसर्जन घाटों पर बेरिकेटिंग लगें और विसर्जन के लिए गोताखोरों की व्यवस्था हो। नावों से कहीं भी विसर्जन नहीं करवाया जाये। मूर्ति विसर्जन प्रशासन करेगा। सभी विधायकों और जन-प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर उन्हें भी इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाये। सम्बन्धित एसडीएम और डीएसपी लगातार क्षेत्र में समितियों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते रहें। सुरक्षा के सभी इंतजाम हों। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जवान तैनात रहें। पार्किंग और दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किये जायें, जिससे कहीं भी भीड़ एकत्रित नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।