भोपाल। मध्यप्रदेश के एडीजी के पद पर कार्यरत राजेन्द्र कुमार मिश्रा के पिता के मामले में पुलिस महानिदेशक ने मानव अधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट के अध्ययन पश्चात आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने पुलिस महानिदेशक को 3 शासकीय एलेपैथिक मेडिकल विशेषज्ञों एवं 3 शासकीय आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की कमेटी गठित कर 23 फरवरी तक अनिवार्य रुप से जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए है।
आयोग ने पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया है कि वे किसी जिम्मेदार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक से निम्र स्तर का न हो, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के डीन अथवा सीएमएचओ भोपाल से तत्काल संपर्क कर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से जांच करने वाले 3 शासकीय आयुर्वेद विशेषज्ञों की भी समिति गठित कराएं। ये समितियां तत्काल आवश्यक पुलिस बल के साथ जिसका नेतृत्व कम से कम पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाए, को साथ लेकर 74 बंगला स्थित उस मकान में जाए जहां एडीजी के पिता कुलमणि मिश्रा को रखे जाने का उल्लेख डीजीपी की रिपोर्ट में किया गया है।
ये पुलिस अधिकारी उपराक्त चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ उस घर में जाए और भवन पर नियंत्रण अथवा आधिपत्य रखने वाले संबंधित व्यक्ति से नम्रतापूर्वक अपने आने का प्रयोजन बताकर उनसे अनुमति लेकर भवन में प्रवेश करें। यदि उक्त भवन पर नियंत्रण अथवा आधिपत्य रखने वाले व्यक्ति द्वारा पुलिस बल तथा चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम को भवन में प्रवेश करने से रोका जाता है तथा आयोग द्वारा तय की गई जांच में कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो ऐसी दशा में आयोग उक्त पुलिस अधिकारियों एवं चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम को मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 (3) विनियम 1996 के नियम 12 तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बात के लिए अधिकृत करता है कि ऐसे पुलिस अधिकारी एवं चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम उस भवन में प्रवेश करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत रहेंगे।