नये साल का जश्न भले ही मनाए मगर 11 बजे से पहले वापस घर पहुँच जाए

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। नए साल के आगमन को चंद घंटे बाकी रह गए है। पिछले कुछ दिनों से लगातार नए साल के स्वागत को लेकर तैयारियो की जा रही थी, हर तरफ उत्साह नज़र आ रहा था लेकिन हाल ही में प्रदेश में लगाये गए रात्रिकालीन कर्फ्यू के बाद पुलिस ने सख्ती कर दी है। नए साल के आगमन को लेकर पुलिस ने साफ कर दिया है कि यदि 11 बजे के बाद अगर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि में या सड़कों पर हुड़दंग मचा तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर हवालात पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां कर ली है। रात 11 बजे के बाद सड़क पर नए साल के स्वागत का जश्न हवालात तक पहुंचा सकता है पूरे प्रदेश में कोरोना के तीसरे वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है ऐसे में जब निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिए हो तो प्रशासन और पुलिस इस आदेश के पालन में कोई कसर नही छोड़ेगी। वही पूरे प्रदेश में थानास्तर पर बैठक के बाद पुलिस ने रणनीति तय कर ली है। कोरोना गाइडलाइन के पालन में नए साल के जश्न में डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वही पुलिस थानास्तर पर पैदल गश्त करेगी। बात बड़े शहरों की हो या फिर छोटे, कोविड गाइडलाइन का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा, इसलिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित सभी जिलों में पुलिस ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए है कि नये साल का जश्न कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही मनाए, भले ही घर से निकले मगर 11 बजे से पहले वापस घर पहुँच जाए।

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वही नववर्ष के स्‍वागत को लेकर शहर के होटल, ढाबा, लॉज और धर्मशाला, रेस्टोरेंट संचालकों के साथ पुलिस ने बैठक की है । इसमें पुलिस ने निर्देश दिए गए हैं। नए साल की पार्टियों में डीजे पूरी तरह से बंद रहेगा। साढ़े दस बजे तक जश्न मनेगा और उसमें कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा। रात में 11 बजे के बाद कोई पार्टी नहीं होगी। ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि पुलिस द्वारा बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, होटल, लॉज, धर्मशाला और रेस्टोरेंट में चेकिंग की गई। भीड़भाड़ वाली जगहों पर सघन चेकिंग की गई। थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों द्वारा थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ व संवेदनशील इलाकों में पैदल भ्रमण किया गया है। साथ ही अलग-अलग स्थानों में पुलिस चेकिंग की। शहर के बाहरी नाकों पर संदिग्ध वाहनों व लोगों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। यह पूरे प्रदेश में लागू रहेगा।


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Harpreet Kaur