MP Shivraj Government : मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार बड़ी तैयारी में है। सरकार ने नियम में संशोधन का निर्णय लिया है 19 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा संशोधन विधेयक पेश किया जाना है।
इस नियम के तहत सरकार द्वारा यदि किसी संस्था को स्टांप ड्यूटी में छूट दिया जाता है तो नगरीय निकाय उससे अधिक से स्टांप ड्यूटी नहीं वसूल सकेंगे। अभी के वर्तमान नियम नगरपालिका अधिनियम में अलग से स्टांप ड्यूटी दिए जाने का प्रावधान है। सरकार द्वारा इसे समाप्त करने की तैयारी की जा रही है ताकि किसी भी तरह का अंतर्विरोध ना रहे।
स्टांप शुल्क में छूट का प्रावधान
प्रदेश के अनुप्रयोग की संपत्ति की नीलामी में छूट देने का प्रावधान है। अलग-अलग व्यवस्था के कारण लगातार इसमें परेशानी देखी जा रही है। निवेशकों को आकर्षित करने और विभिन्न विभिन्न संस्थाओं की स्थापना के लिए सरकार द्वारा स्टांप शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है। अब नगर पालिक विधि नियम में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक पेश
इसके तहत सरकार जिन संस्थाओं को स्टांप शुल्क में छूट देती है। उनसे निकाय द्वारा अतिरिक्त स्टांप शुल्क लिया जाता है। अलग-अलग व्यवस्था में परेशानी भी हो रही है। निवेशकों को औद्योगिक इकाई के प्रोत्साहन नीति के तहत शुल्क में छूट देती है। इसी अंतर्विरोध को समाप्त करने के लिए शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
मामले में नगरीय विकास और आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में प्रावधान है कि नगरीय निकाय की सीमा के भीतर संपत्ति पर स्टांप शुल्क लिया जाएगा। वही यही व्यवस्था नगर पालिका और नगर परिषद में भी लागू है। जिसको लेकर संशोधन की तैयारी की गई है।
निवेश की दृष्टि से भी मध्यप्रदेश एक आदर्श राज्य
निवेश की दृष्टि से भी मध्यप्रदेश एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है। चार बड़ी कंपनियां मध्यप्रदेश में निवेश कर चुकी है। जिनमें अब तक 5350 लोगों को कार्य मिला है। वहीं विदेशी निवेशकों को भी मध्य प्रदेश बुलाने की तैयारी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। बीते दिनों इन्वेस्टर मीट में सीएम शिवराज ने कहा कि हम मध्य प्रदेश को इंटरनेशनल स्तर पर प्रमोट करेंगे। ऐसे में निवेश की दृष्टि से भी यह संशोधित नियम काफी महत्वपूर्ण साबित हो जाएंगे।