भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) में रोजगार बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार (Shivraj Government) उद्योग नए लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है लेकिन कई बार सभी पर्यावरण विभाग से मिलने वाली अनुमति में देरी की वजह से उद्योग लगने में देरी होती है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को एक महीन में पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति देनी होगी और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके विभाग का ऑनलाइन सिस्टम ये अनुमति जारी कर देगा।
01 जनवरी से बदले कई नियमों के क्रम में मध्य प्रदेश में भी एक नियम में बदलाव आया है। सरकार ने फैसला किया है कि अब नए उद्योग लगाने वाले उद्योपतियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को एक महीने में पर्यावरण अनुमति जारी करनी होगी अभी इसे जारी करने में कई बार तीन महीने तक का समय लग जाता है।
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शासन ने फैसला किया है कि यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी एक महीने के अंदर नए उद्योग के लिए पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति जारी नहीं करते हैं तो उनको उसका कारण स्पष्ट करना होगा अन्यथा उनके विभाग का ऑनलाइन सिस्टम इसे जारी कर देगा। ये फैसला पिछले दिनों पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अनिरुद्ध मुखर्जी के मौजूदगी में लिया गया है।