MP News : मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी गैर सरकारी संगठनों, वृद्धाश्रमों और नशा मुक्ति केंद्रों की जाँच के आदेश दिए हैं, इनके लिए एक फोर्मेट सरकार ने बनाया हुआ है जिसके आधार पर इनकी मार्किंग होती है और सरकार द्वारा तय मानक पर यदि ये खरे नहीं उतरते हैं तो सरकार इनका अनुदान भी बंद कर सकती है।
10 अगस्त तक देनी होगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने प्रदेश के सभी गैर सरकारी संगठन (NGO) , वृद्धाश्रम और नशामुक्ति केंद्रों की जाँच के आदेश दिए हैं। सरकार के निशाने पर खासकर घटिया सुविधा और गुणवत्ताहीन भोजन और एक, दो कमरे में चल रहे सरकारी अनुदान प्राप्त वृद्धाश्रम और नशा मुक्ति केंद्र हैं। आदेश के मुताबिक 10 अगस्त तक इस सभी को अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी।
इस तरह होगी ग्रेडिंग
आपको बता दें कि सरकारी फोर्मेट के अनुसार इन्हें नम्बर दिए जायेंगे ये नबर मौजूद सुविधाओं के आधार पर होंगे , यदि 90 से 100 तक अंक मिलते हैं तो ग्रेडिंग ए प्लस होगी, 80 से 90 अंक पर ए ग्रेड, 70 से 80 पर बी प्लस, 60 से 70 पर बी ग्रेड, 50 से 60 अंक मिलने पर सी ग्रेड दिया जाएगा और 50 से कम अंक मिलने पर डी ग्रेड दिया जाएगा।
50 से कम अंक मिले तो बंद हो सकता है सरकारी अनुदान
ध्यान रहे जिन वृद्धाश्रम और नशामुक्ति केंद्रों को 50 से कम अंक मिलेंगे तो ये माना जायेगा कि उन संस्थाओं का संचालन मानकों के अनुसार सही नहीं है ऐसी स्थिति में तत्काल संस्था के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी , इनको दिया जाने वाला सरकारी अनुदान भी बंद किया जा सकता है।