Employees Salary Payment : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बिना देरी किए 1 से 5 तारीख के बीच कर दिया जाएगा। इस संबंध में राजधानी भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह और अशोकनगर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला कोषालय भोपाल और अशोकनगर को निर्देश दिए है कि प्रत्येक माह की एक तारीख को सभी शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किया जाए।
1 तारीख को वेतन का भुगतान किया जाए
- भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला कोषालय भोपाल को निर्देश दिए है कि प्रत्येक माह की एक तारीख को सभी शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किया जाए। उल्लेखनीय है कि म.प्र. कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109 (3) में प्रावधनित है कि सभी आहरण संवितरण कार्यालयों के प्रत्येक शासकीय सेवक का मासिक वेतन आगामी माह की 5 तारीख तक न होने की स्थिति में विलंब के लिये संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
- मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109(3) के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के समस्त शासकीय सेवको का वेतन प्रत्येक माह की पांच तारीख के पूर्व किया जाये। विलंब या स्टॉप पेमेंट के संबंध में आहरण संवितरण अधिकारी को पूर्ण औचित्य सहित देयक प्रस्तुत करना होगें।
विलंब के चलते बनती है ऐसी स्थिति
- भोपाल कलेक्टर ने कहा कि निर्देशों की अवहेलना की जाकर वेतन नियत समय में कोषालय में प्रस्तुत नही किये जा रहें हैं, जिसके चलते के वेतन में अनावश्यक विलंब की स्थिति निर्मित हो रही है। वही अधिकाशं कार्यालय उनके अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों का मासिक वेतन स्टॉप सैलरी पेंमेंट के माध्यम अथवा विलंब से आहरित करते हैं।
- किन्तु स्टॉप सैलरी पेमेंट एवं विलंब से भुगतान के संबंध में, उसका कारण एवं सक्षम स्वीकृति संलग्न नही की जाती है, जिससे त्रुटिपूर्ण भुगतान एवं वित्तीय अनियमितता, गबन की स्थिति बन सकती है।इसलिए हर महीने के अंतिम कार्य दिनों के पहले ही सभी प्रकार के वेतन देयक पारित किए जाने के लिए कोषालय में ऑनलाईन प्रेषित करें, ताकी सभी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी का समय पर भुगतान हो सके ।
समय सीमा पर करें वेतन का भुगतान
आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल एवं अशोकनगर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार जिले के सभी अधिकारी/कर्मचारियो को माह की एक तारीख को वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें। जिला कोषालय अधिकारी रविन्द्र सूर्यवंशी ने जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से आग्रह किया है कि विभाग में संलग्न/अटैच अधिकरियों/कर्मचारियों की उपस्थिति 25 तक आवश्यक रूप से भिजवाये, जिससे निर्धारित समय सीमा में वेतन का आहरण किया जा सके।