भोपाल/इंदौर।
कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और सांवेर से विधायक तुलसी सिलावट को इंदौर हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है।यह नोटिस भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश सोनकर की चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद भेजा गया है। इस याचिका पर आज सोमवार को जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला ने सुनवाई कर सिलावट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।सुनवाई की अगली तारीख 28 मार्च तय की गई है।
दरअसल, बीते दिनों सांवेर विधायक व लोक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तुलसीराम सिलावट के खिलाफ पराजित प्रत्याशी व भाजपा नेता राजेश सोनकर ने चुनाव याचिका दायर की थी। सोनकर ने याचिका में आरोप लगाया था कि सिलावट ने चुनाव प्रचार के दौरान कई अनियमितता की थीं। उन पर प्रचार के दौरान एफआईआर भी दर्ज हुई थी। नामांकन फॉर्म भरने में भी त्रुटियां की हैं। शपथ पत्र पर फोटो भी चस्पा नहीं किया था। सोनकर के अलावा एक अन्य प्रत्याशी राहुल सिलावट ने भी अधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव के जरिए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि सिलावट के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाना चाहिए। प्रचार के दौरान बैलगाड़ी का उपयोग करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसकी भी शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। आदर्श आचार संहिता का भी उन्होंने उल्लंघन किया है।इस पर आज सोमवार को जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला ने सुनवाई की और नोटिस जारी कर चार हफ्तों में सिलावट से जवाब मांगा है।अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।