भोपाल। भारतीय राष्ट्रीय नागरिक (NRC) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के पक्ष या विरोध में कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना अनुमति, धरना प्रदर्शन या रैली ना निकाले। धारा 144 लागू हैं। सोशल मीडिया फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप पर भी NRC और CAA के पक्ष या विरोध में पोस्ट ना डालें। पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर निगाह रखी जा रही। पोस्ट डालने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब 14 क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। पुलिस द्वारा जनहित में जारी आदेश आगामी 2 माह तक लागू रहेंगी।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के नगर निगम सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति के किलोलपार्क, सिंधी कालोनी चैराहा, भोपाल टाकीज चैराहा, भारत टाकीज चैराहा, पीरगेट, जिन्सी चैराहा, लिली टॉकीज, शब्बन चैराहा, रोयल मार्केट, अंबेडकर पार्क, सेकेण्ड स्टाप, बरखेड़ा पठानी, बिजली कॉलोनी, अशोकागार्डन, प्रदेश भाजपा कार्यालय, प्रदेश काग्रेस कार्यालय, पर परंपरागत धार्मिक/सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा किसी प्रकार की रैली, आम सभा, जुलूस , धरना -प्रदर्शन के आयोजन पर तत्काल प्रभाव से 2 माह तक प्रतिबंध लगाया गया है।