भोपाल। परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के ओएसडी कमल नागर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है| नागर पर आरोप है कि उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा को भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं इस मामले में नागर का कहना है कि वे इस मामले में पूरी तरह निर्दोष हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा ने कमल नागर के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक से की थी| भुवनेश्वर मिश्रा के मुताबिक 16 सितंबर को कमल नागर ने परिवहन मंत्री के लैंडलाइन फोन से उन्हें मोबाइल फोन पर कॉल करके जान से मारने की धमकी दी| नागर ने कहा था कि मैंने शिकायत क्यों की, अब वो मुझे उसे जान से मरवा देंगे, पूरे प्रदेश का परिवहन विभाग मैं ही चलाता हूं|
इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा ने नागर के खिलाफ टीटी नगर थाने में शिकायत की थी। लेकिन, पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो मिश्रा ने राजधानी की कोर्ट में याचिका लगाई थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित निगम ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मंत्री के लैंडलाइन नंबर की कॉल डिटेल तलब की थी। इससे यह साबित हुआ कि मंत्री के लैंडलाइन नंबर से मिश्रा के मोबाइल पर कॉल किया गया था। इसी कॉल डिटेल के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कमल नागर के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करने के आदेश दिए.कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं|