राहत: कारखानों को अब साल में एक बार ही भरना होगा रिटर्न

भोपाल| लॉक डाउन (Lockdown) में बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) उद्योग क्षेत्र में कई राहत दे रही है| श्रम कानून में सुधारों को लेकर अब एक और बड़ा फैसला किया गया है| अब कारखानों को वर्ष में 2 की जगह मात्र एक बार ही रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न ऑनलाइन भरा जायेगा। इसकी अधिसूचना श्रम विभाग (Labour Department) द्वारा जारी कर दी गयी है।

प्रमुख सचिव श्रम राजेश राजौरा ने जानकारी दी है कि कारखाना अधिनिमय 1948 के अंतर्गत कारखाना नियम 1962 में संशोधन किया गया है। अब प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी या प्रबंधक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक फरवरी को या उसके पूर्व वार्षिक रूप से भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर, निरीक्षक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, ऐसे कैलेंडर वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में ऐसे वेब पोर्टल में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार जानकारी देते हुए, संयुक्त विवरणी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करेगा या अपलोड करेगा।

Continue Reading

About Author
न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

न्यूज डेस्क, Mp Breaking News