साध्वी प्रज्ञा को NIA कोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

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भोपाल।

लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा तो बड़ी राहत मिली है।  एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है । कोर्ट का कहना है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है।

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एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि मौजूदा लोकसभा चुनावों में किसी के भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की कानूनी ताकत हमारे पास नहीं है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। ऐसे में कोर्ट मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा सकती है। इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है। 

शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वह टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही हैं और चुनाव लड़ रही है।उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। वही कोर्ट के सामने साध्वी के वकील जेपी मिश्रा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल इलाज करा रही हैं, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। एक डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहता है, वह विचारधारा और देश के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं। वह साबित करना चाहती है कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि वह चुनाव लड़ रही है। 

यह है पूरा मामला

दरअसल, मालेगांव बम धमाके के एक पीड़िता के पिता ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एनआइए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें साध्वी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पर साध्वी प्रज्ञा से जवाब मांगा था। साध्वी ने कहा था कि याचिका राजनीति से प्रेरित है, यह केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया काम है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, उस पर जुर्माना लगाकर याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।बता दे कि  एनआइए ने जांच के बाद साध्वी प्रज्ञा को क्लीनचिट दे रखी है, मगर कोर्ट में यह मामला अभी भी चल रहा है। फिलहाल, साध्वी प्रज्ञा जमानत पर हैं और भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रही है।


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