भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) निरस्त होने के बाद मप्र राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) ने आदेश दिया था कि नए सिरे से मतदाता सूची (mp voter list) तैयार की जाये और इसमें 01 जनवरी 2022 से पहले 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाताओं के नाम भी शामिल किये जाएं। इस पर काम भी शुरू हो गया था लेकिन अब मतदाता सूची से जुडी एक नई खबर सामने आई जिसके तहत अब निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने में और समय लगेगा।
ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के पेंच फंस जाने के बाद मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव निरस्त करने के फैसला सरकार ने लिए था, सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए लाये गए अध्यादेश को वापस ले लिया। गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव निरस्त करने की घोषणा कर नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे।
ये भी पढ़ें – किसान सम्मान निधि: नए साल पर किसानों को PM मोदी का तोहफा, खातों में 20000 करोड़ ट्रांसफर
निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने चुनाव निरस्त करने की घोषणा के बाद पिछले दिनों कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर मप्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश वापस लेने के बाद पंचायतों की पुरानी स्थिति बहाल होने की जानकारी दी थी और निर्देश दिए थे कि आगामी पंचायत चुनाव के लिए 01 जनवरी 2022 की स्थिति में फोटो युक्त मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी। इसके प्रारूप का प्रकाशन 04 जनवरी 2022 को होगा और 09 जनवरी तक दावे आपत्तियां ली जाएँगी। दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद 16 जनवरी 2022 को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
ये भी पढ़ें – MP Corona: मप्र में कोरोना ब्लास्ट, 124 नए पॉजिटिव, इंदौर में बिगड़े हालात, सीएम ने दिए ये निर्देश
लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने में समय लगेगा और उसका द्वारा घोषित तारीखों पर मतदाता सूची तैयार नहीं हो पायेगी। उसकी वजह राज्य सरकार द्वारा गुरुवार से लागू किया गया सरकार मप्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश है। इसके तहत शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के परिसीमन को समाप्त कर पंचायतों का फिर से परिसीमन कराने का फैसला किया है। अब चूँकि पंचायतों का फिर से परिसीमन होगा तो मतदाताओं में भी परिवर्तन होगा जिसके चलते निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने में समय लगेगा।