Chhindwara Court News : सगी बहन को ब्लू फिल्म दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले भाई को कोर्ट ने दोहरी उम्रकैद सुनाई है। बता दें कि जिला अभियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक ने बताया कि गत 10 फरवरी 2021 को प्रार्थी के द्वारा थाना लावाघोघरी में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वो कास्तकारी का काम करता है। पत्नी के साथ खेत के मकान में रहता है।
यह है पूरा मामला
प्रार्थी की पुत्री मृतका 9 फरवरी को शाम 7 बजे कॉलेज से वापस आकर गांव के मकान में थी, जबकि अगले दिन 10 बजे सुबह प्रार्थी का लड़का आरोपी खेत वाले मकान में आया, तो उसके पिता ने पूछा कि बहन को क्यों नहीं लाया। तब उसने कहा कि वो घर में सो रही है, लेकिन जब पिता ने पड़ोस में रहने वाली युवती को घर जाकर फोन पर बात कराने कहा तो वो उठी नहीं। इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका के चलते पिता घर पहुंचा, तो देखा कि उसकी बेटी नहीं उठ रही, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। तब पिता ने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ था, तब उसने कहा कि उससे गलत काम हुआ था और हत्या कर दिया है, इसके बाद जंगल में भाग गया।
कोर्ट ने सजा से किया दंडित
पुलिस शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्त में लिया और प्रकरण दर्ज कर मामले को सुनवाई के लिए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तमाम साक्ष्यों, गवाहों के बयान सुनने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास और दो सौ रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
गौरतलब है कि वारदात दो साल पूर्व दस फरवरी 2021 की है, इस मामले को चिन्हित प्रकरण कर सुनवाई के लिए न्यायालय में भेजा गया था जिसकी जांच टीआई राकेश भारती ने की थी। इस मामले का फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी भविष्य के नियामक होते हैं। उनके गलत कृत्य एवं आचरण से उनके जीवन एवं समाज पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है।