छिंदवाड़ा, डेस्क रिपोर्ट। मप्र सरकार (MP Government) के निर्देशों और जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए छिंदवाड़ा कलेक्टर (Chhindwara Collector) सौरभ कुमार सुमन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू बढाया गया है। इसके तहत सभी राजस्व सीमाओं में 3 मई की प्रातः 06 बजे से 17 मई 2021 की प्रातः 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। वही प्रतिबंधित गतिविधियों के उल्लंघन किये जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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छिंदवाड़ा कलेक्टर ने निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, नगर पालिकायें, नगर पंचायतें, जनपद पंचायतों के अमले द्वारा निरंतर प्रचार-प्रसार किया जाये। नगर निगम, नगर पालिकायें, जनपद पंचायतों के वाहनों द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से क्षेत्र के नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए जागरूक किया जाये। साथ ही कोटवारों के माध्यम से सभी ग्रामों में डोंडी पिटवाकर रोको-टोको अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
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बता दे कि शनिवार को रात्रि 8 बजे तक पिछले 24 घण्टे में कोरोना वायरस संक्रमण से 64 नये व्यक्ति स्वस्थ हुये हैं और 49 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई है और एक व्यक्ति की मौत हो गई।अभी तक जिले में कोरोना वायरस के एक लाख 31 हजार 290 जांच सेम्पलों में से एक लाख 25 हजार 149 सेम्पल नेगेटिव और 5 हजार 456 सेम्पल पॉजिटिव पाये गये हैं और संक्रमण से मुक्त होकर 5 हजार व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अभी तक कोरोना संक्रमण से कुल 100 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है।
यहां पढ़िए कोरोना कर्फ्यू में क्या रहेगा खुला और बंद
- जिले में सामाजिक, राजनैतिक , खेलकूद , मनोरंजन , शैक्षणिक , सांस्कृतिक , सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन जुलूस, गैर, मेले आदि के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें ।
- सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रीकरण प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में पड़ने वाले सभी त्यौहार प्रतिकात्मक रूप से मनाये जायेंगे।
- जिले के धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा-पाठ की जा सकेगी।
- जिले के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक हाट-बाजार प्रतिबंधित रहेंगें।
- अत्यावश्यक परिवहन को छोड़कर सभी प्रकार का आम आवागमन, परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
- क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, कोचिंग संस्थान, लायब्रेरी आगामी आदेश तक बंद रहेंगें।
- इन प्रतिबंधों से कुछ गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। जिसके अनुसार राज्य शासन के शासकीय कार्यालय प्रति सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 बजे से शाम 06 बजे तक खुलेंगें।
- केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं , वह 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय संचालित करायें।
- अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं।
- अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित हैं। आई.टी. कम्पनियों, बी.पी.ओ. और मोबाईल कम्पनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य सम्पादित करेंगें।
- दस प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं वे घर से ही कार्य (वर्क फ्रोम होम) करेंगे।
- घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6 से 08.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मेडिकल स्टोर, बैंकिंग संस्थान, एटीएम, पेट्रोल पम्प खुले रहेंगें।
- शासकीय उपार्जन कार्य में छूट रहेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय पर खुली रहेंगी।
- टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने के लिए आने जाने में छूट रहेगी।
- औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन, रेल्वे स्टेशन आने और जाने एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे शासकीय और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कार्यालय तक आने जाने की छूट परिचय पत्र दिखाने पर दी जायेगी।
- थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी। थोक सब्जी मण्डी से केवल फुटकर फल एवं सब्जियां विक्रय की जायेंगी।
- फुटकर सब्जी मंडियां बंद रहेंगी।
- फल एवं सब्जियां हाथठेलों के माध्यम से विभिन्न रहवासी क्षेत्रों में विक्रय की जायेंगी।
- खाद्य एवं अत्यावश्यक सामग्री की दुकानों से होम डिलिवरी के माध्यम से सामग्री घर तक पहुंचाई जा सकेगी।
- दुकानों से आमजन को सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
- सभी गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी।
- गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जायेगा, गोडाउन से गैस की होम डिलिवरी किये जाने की छूट रहेगी।
- प्लांट से गोडाउन तक पहुंचने के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी।
- नगरपालिका, नगर पंचायतों के सभी आवश्यक सेवायें जैसे-साफ सफाई, वेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीकॉम, इन्टरनेट, पोस्टल सेवायें परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
- अंतिम संस्कार के कार्यक्रम शासन द्वारा निर्धारित संख्या की सीमा रखते हुये अत्याधिक सीमित संख्या में सम्पन्न किये जा सकेंगें।
- कृषकों को कृषि संबंधी अत्यावश्यक कार्य के लिए छूट प्रदान की जा सकेगी।
- ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।
- सभी प्रकार की परीक्षायें जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित हैं, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी।
- परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों को आने-जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।
- मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।
- महाराष्ट्र राज्य से आने वाले मालवाहक ट्रकों, निजी वाहनों के आवागमन को निर्बाध रखते हुये आवागमन सीमा पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी।
- व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 की निगेटिव्ह जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद प्रवेश की अनुमति होगी।
- महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आये सभी यात्रियों की पहचान कर उन्हें 10 दिनों के लिए होम क्वारेंटाईन किया जायेगा।
- जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी,आयुक्त नगर पालिका निगम, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, तहसीलदार, थाना प्रभारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका और नगर पंचायत इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायेंगें।