किराना एवं जनरल स्टोर पर खाद्य विभाग का छापा, एक्सपायरी डेट के कई प्रोडक्ट नष्ट कराए

दमोह/गणेश अग्रवाल

दमोह में लॉकडाउन के दौरान किराना एवं जनरल स्टोर पर आउटडेटेट सामग्री की बिक्री की शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। कलेक्टर दमोह तरुण राठी एवं डीओ खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ तुलसा ठाकुर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दमोह राकेश अहिरवाल ने दमोह शहर में जनशिकायत के आधार पर निरीक्षण कार्यवाही करते हुए जबलपुर नाका पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने स्थित अंजलि किराना एवं जनरल स्टोर्स का निरीक्षण किया। प्रतिष्ठान से बेस्ट बिफोर डेट के बाद की कोल्ड ड्रिंक्स एवं अन्य बेवरेजेस के विक्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मौके पर दुकान में रखे दो फ्रीजर में करीब 17.56 लीटर बेस्ट बिफोर डेट के सॉफ्ट ड्रिंक्स एवं अन्य बेवरेजेस पाए गए, जिनको नियमानुसार मौके पर ही विनष्टीकरण करवाया गया है।

इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में स्प्राइट की 16 बॉटल्स, माज़ा की 2 बॉटल्स एवं हल्दीराम के बेवरेज के 12 टेट्रा पैक्स कुल लगभग 17.56 लीटर मात्रा के खाद्य पदार्थ संग्रहित पाए गए हैं जो कि बेस्ट बिफोर डेट के बाद के थे एवं सॉफ्ट ड्रिंक्स पर बेस्ट बिफोर डेट की जानकारी सितंबर 2019 अंकित थी, तथा फ्रूट बेवरेजेस पर दिसंबर 2018 अंकित थी। निरीक्षण के दौरान खाद्य परिसर में फ़ूड लाईसेंस की प्रति एवं फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया। खाद्य विक्रेता को मौके पर पाई गई त्रुटियों के संबंध में धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। खाद्य विक्रेता द्वारा त्रुटियों का सुधार नहीं किया जाता है एवं संतुष्टकारी जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने समस्त खाद्य विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने खाद्य प्रतिष्ठान में बेस्ट बिफोर डेट के बाद की किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का न भंडारण करें एवं न ही विक्रय करें।

 


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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