MP : अब जेल में कैदियों की परिजनों से हो सकेगी मुलाकात, इन नियमों का करना होगा पालन

Kashish Trivedi
Published on -
jail

दमोह, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण (Corona infection) के चलते 25 मार्च से मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) की तमाम जेल पर राज्य शासन द्वारा ताले लगा दिए गए थे। जिनमें परिजनों से कैदियों (The prisoners) के मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी लेकिन अब इस रोक को हटा दिया गया है। जिसके साथ ही मध्य प्रदेश की जेल (MP Jail) एक बार फिर से कैदियों के परिजनों के लिए खोल दिए गए हैं। इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद 1 नवंबर से परिजन कैदी से मुलाकात कर पाएंगे। इसके लिए कोरोना के गाइडलाइन (Corona guideline) का पालन सख्ती से करना होगा।

दरअसल राज्य शासन (State government) द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 31 अक्टूबर तक परिजनों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद आज ये रोक खत्म कर दी गई है। रोक खत्म होने के साथ ही 1 नवंबर से परिजन अब कैदियों के साथ मुलाकात कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ दिशा निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक विचाराधीन बंदियों को सप्ताह में एक बार और दंडनीय बंदियों को 15 दिन में एक बार मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। इसके साथ ही एक बंदी से दो व्यक्तियों को ही मुलाकात की इजाजत मिलेगी।

ये भी पढ़े: जबलपुर: बढ़ी कैदियों से मिलने की समय सीमा, गाइडलाइन का करना होगा पालन

दूसरी तरफ मुलाकात के लिए सुबह 8:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वही मुलाकात की समय सीमा को भी 20 मिनट से घटाकर 15 मिनट किया गया है। इतना ही नहीं जेल में बंद कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाले परिजन को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्हें कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। जिसके मुताबिक सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

बता दें कि इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के साथ ही 31 मई तक जेल में बंद कैदियों से परिजनों की मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद इसकी अवधि को 1 माह और बढ़ा कर 30 जून तक कर दिया गया था। बाद में राज्य शासन ने एक नए आदेश जारी कर इसकी अवधि को एक बार पुनः बढ़ाकर 31 जुलाई किया और फिर से 31 अगस्त कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने 31 अगस्त की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक के लिए बंदियों की परिजनों से मुलाकात पर रोक लगा दी थी।

जेल


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News