धार, डेस्क रिपोर्ट। धार जिले के धरमपुरी में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी आरएस राय को इंदौर संभागायुक्त डॉ पवन कुमार शर्मा ने निलंबित (Assistant District Excise Officer suspended) किए जाने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला कार्यालय, अलीराजपुर निर्धारित किया है।
सहायक जिला आबकारी आयुक्त राय पर ये कार्यवाही धरमपुरी क्षेत्र में एक युवक को गांव से उठाकर कार्यालय ले जाकर मारपीट करने और शराब का झूठा प्रकरण नहीं बनाने की एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में की गई है। मामला वायरल वीडियो के माध्यम से उजागर हुआ था जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने जाँच की थी।
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पीड़ित गजानंद धेधरिया ने अपने बयान में कहा था कि 20 जून सोमवार को वो नदी पर नहाने गया था इस दौरान आबकारी दल उसे कार्यालय में ले गया और उसके साथ मारपीट की। आबकारी अधिकारी ने शराब का झूठा प्रकरण बनाने की चेतावनी दी और नहीं बनाने के बदले 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। अधिकारी ने जब 25 हजार रुपये ले लिए तब छोड़ा और फिर मंगलवार को शेष 5 हजार रुपये लिए।
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इंदौर संभाग आयुक्त डॉ पवन कुमार शर्मा ने सहायक जिला आबकारी आयुक्त के आचरण को उनके पदीय कर्तव्य के पालन में अशिष्टता और अशोभनीय मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये। श्री राय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।