धार, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में बढ़ते कोरोना (Coronavirus) को देखते हुए आपदा प्रबंधन समिति एक के बाद द्वारा जिले वार कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगाया जा रहा है। जबलपुर, रीवा, राजगढ़, सतना, मंडला के बाद अब धार में सख्ती बढ़ाई गई है। धार कलेक्टर (Dhar Collector) ने 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। वही सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में शादी और विवाह समारोह के आयोजनों पर भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कोरोना कर्फ्यू: अब इस जिले में 17 मई तक सख्ती, 30 मई तक शादी समारोह पर प्रतिबंध
दरअसल, धार कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने जिला आपदा प्रबंधन समिति में लिए गये निर्णय अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में ‘‘कोरोना कर्फ्यू’’ की अवधि बढ़ाई जाने के लिए जारी आदेश दिनांक से 17 मई की प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। इसके सम्बन्ध में शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा। पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शेष शर्ते, दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।
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वही जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 10 मई 2021 की प्रातः 6:00 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेशानुसार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में शादी और विवाह समारोह के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसकी अनुमति किसी भी रूप में नहीं दी जाएंगी। उक्त संबंध में पूर्व में जारी अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। शेष शर्ते और दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।