ग्वालियर, अतुल सक्सेना। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ऐसे लोगों को उनके मकान का मालिकाना (Ownership of illegal house) हक देती है जो सरकारी जमीन पर लम्बे समय से मकान बनाकर रह रहे हैं। सरकार ने इसके लिए धारण अधिकार अधिनियम बनाया है। इसके तहत 2014 से पहले सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दिया जाता है।
सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को अपने मकान का मालिकाना हक हासिल करने का सुनहरा मौका है। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा धारण अधिकार अधिनियम के तहत आसान शर्तों पर मालिकाना हक दिया जा रहा है। इस सिलसिले में ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर 25 नवंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में धारण अधिकार अधिनियम के तहत लोगों का पंजीयन करने के लिये विशेष शिविर आयोजित किया जायेगा।
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सोमवार को कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि व्यवस्थित ढंग से शिविर आयोजित कर धारण अधिकार अधिनियम के तहत अधिक से अधिक लोगों को पंजीकृत करें। उन्होंने बैठक में मौजूद नगर निगम के अपर आयुक्त आर के श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि शहर में लाउड स्पीकर आदि के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराएँ, जिससे अधिक से अधिक लोग इस शिविर का लाभ उठा सकें।
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गौरतलब है कि वर्ष 2014 से पहले सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को धारण अधिकार अधिनियम के तहत मालिकाना हक देने का प्रावधान है। इसके लिये सरकार ने आसान शर्तें बनाई हैं। वन टाइम प्रीमियम जमा कर संबंधित लोग अपने मकान का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं।