ग्वालियर, अतुल सक्सेना। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ऐसे लोगों को उनके मकान का मालिकाना (Ownership of illegal house) हक देती है जो सरकारी जमीन पर लम्बे समय से मकान बनाकर रह रहे हैं। सरकार ने इसके लिए धारण अधिकार अधिनियम बनाया है। इसके तहत 2014 से पहले सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दिया जाता है।
सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को अपने मकान का मालिकाना हक हासिल करने का सुनहरा मौका है। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा धारण अधिकार अधिनियम के तहत आसान शर्तों पर मालिकाना हक दिया जा रहा है। इस सिलसिले में ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर 25 नवंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में धारण अधिकार अधिनियम के तहत लोगों का पंजीयन करने के लिये विशेष शिविर आयोजित किया जायेगा।