अवैध मकान का मालिकाना हक प्राप्त करने का सुनहरा मौका, शिविर में कराएं पंजीयन

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ऐसे लोगों को उनके मकान का मालिकाना (Ownership of illegal house) हक देती है जो सरकारी जमीन पर लम्बे समय से मकान बनाकर रह रहे हैं।  सरकार ने इसके लिए धारण अधिकार अधिनियम बनाया है।  इसके तहत 2014 से पहले सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दिया जाता है।

सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को अपने मकान का मालिकाना हक हासिल करने का सुनहरा मौका है। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा धारण अधिकार अधिनियम के तहत आसान शर्तों पर मालिकाना हक दिया जा रहा है। इस सिलसिले में ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर 25 नवंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में धारण अधिकार अधिनियम के तहत लोगों का पंजीयन करने के लिये विशेष शिविर आयोजित किया जायेगा।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....