MP Pensioner DR Hike 2024 : मध्य प्रदेश के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने चौथे और पांचवें वेतनमान वाले पेंशनरों को अंतरिम पेंशन पर महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत चौथा और पांचवां वेतनमान प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 15 मार्च 2024 को निर्धारित दर से महंगाई राहत दी जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
अनंतिम पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को वर्तमान दर से महंगाई राहत
वित्त विभाग के आदेश के तहत 5वें वेतनमान के लिए 291 प्रतिशत और चौथे वेतनमान के लिए 1345 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत निर्धारित है। इस संबंध में मंगलवार को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।इसके तहत ऐसे पेंशनर या परिवार पेंशन के हितग्राही को लाभ मिलेगा, जिनको अनंतिम पेंशन का भुगतान चौथे और पांचवें वेतनमान में प्राप्त वेतन के आधार पर निर्धारित है। इस व्यवस्था में अधिकतम 90 प्रतिशत तक पेंशन मिलती है। आदेश मे कहा गया है कि पेंशनरों को महंगाई राहत का भुगतान चौथे और पांचवें वेतनमान के अंतर्गत निर्धारित महंगाई भत्ते की दर को आधार मानते हुए किया जाए।
जानिए क्या लिखा है वित्त विभाग के आदेश में
- पीके श्रीवास्तव उप सचिव द्वारा मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त कमिश्नर, समस्त विभाग अध्यक्ष एवं समस्त जिला अध्यक्ष को जारी सर्कुलर में लिखा है कि मप्र शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनर / परिवार पेंशनरों को, जिनकी अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) का भुगतान चौथे अथवा 5वे वेतनमान में प्राप्त वेतन के आधार पर निर्धारित है, को मंहगाई राहत के भुगतान के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
- पेंशनरों को DR का भुगतान वित्त विभाग द्वारा चौथे एवं 5वे वेतनमान अंतर्गत निर्धारित मंहगाई भत्ते की दर को आधार मानते हुए किया जाये।DR के कारण किये जाने वाले भुगतान 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे होने की स्थिति उन्हें आगामी उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे अथवा उससे कम की स्थिति छोड़ दिया जाये।