ग्वालियर, अतुल सक्सेना। मप्र पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर जिले में आचार संहिता प्रभावी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने ग्वालियर जिले (Gwalior News) के सभी शस्त्र लाइसेंस (Arms License) निलंबित कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लाइसेंसधारकों को शस्त्र जमा करने के लिए दी गई अंतिम तारीख निकल गई है अब जिन्होंने शस्त्र जमा नहीं किये उनके लाइसेंस निरस्त किये जायेंगे वहीँ शहरी (नगरीय निकाय) क्षेत्रों के लिए शस्त्र जमा करने की तिथि बढ़ा (Arms submission date extended) दी गई है।
ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (Gwalior Collector and DM Kaushalendra Vikram Singh) ने जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में लायसेंसधारियों की अधिक संख्या को ध्यान में रखकर शस्त्र जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। नगर निगम ग्वालियर सहित जिले के अन्य नगरीय निकायों में निवासरत लाइसेंसधारी अब अपने शस्त्र 10 जून 2022 तक पुलिस थानों में जमा कर सकेंगे। पहले नगरीय निकाय क्षेत्रों के लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र 7 जून 2022 तक संबंधित पुलिस थानों में जमा करने के लिए आदेश दिए गए थे।