ग्वालियर, अतुल सक्सेना। मप्र पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर जिले में आचार संहिता प्रभावी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने ग्वालियर जिले (Gwalior News) के सभी शस्त्र लाइसेंस (Arms License) निलंबित कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लाइसेंसधारकों को शस्त्र जमा करने के लिए दी गई अंतिम तारीख निकल गई है अब जिन्होंने शस्त्र जमा नहीं किये उनके लाइसेंस निरस्त किये जायेंगे वहीँ शहरी (नगरीय निकाय) क्षेत्रों के लिए शस्त्र जमा करने की तिथि बढ़ा (Arms submission date extended) दी गई है।
ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (Gwalior Collector and DM Kaushalendra Vikram Singh) ने जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में लायसेंसधारियों की अधिक संख्या को ध्यान में रखकर शस्त्र जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। नगर निगम ग्वालियर सहित जिले के अन्य नगरीय निकायों में निवासरत लाइसेंसधारी अब अपने शस्त्र 10 जून 2022 तक पुलिस थानों में जमा कर सकेंगे। पहले नगरीय निकाय क्षेत्रों के लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र 7 जून 2022 तक संबंधित पुलिस थानों में जमा करने के लिए आदेश दिए गए थे।
ये भी पढ़ें – चुनावों में कोई नहीं डाल सकेगा खलल, पुलिस ने बनाई विशेष रणनीति
ज्ञात हो की राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले के सभी नगरीय निकायों में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन के दौरान जिले में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने नगर पालिका निगम ग्वालियर सहित नगर पालिका परिषद डबरा, नगर परिषद आंतरी, भितरवार, बिलौआ, पिछोर व मोहना के सभी निवासियों के अस्त्र-शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभार से निलंबित (Arms license suspended in Gwalior) कर दिए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है।
ये भी पढ़ें – प्रमोशन कोर्स ट्रेनिंग के लिए आये CRPF जवान की हीट स्ट्रोक से मौत
यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के लिये तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों आदि पर लागू नहीं होगा।
ये भी पढ़ें – डबरा की देवरा पंचायत और भितरवार की धिरोली पंचायत में सरपंच और पंच चुने गए निर्विरोध
ग्रामीण क्षेत्र में 7 जून तक शस्त्र जमा न करने वालों के लायसेंस होंगे निरस्त
ग्रामीण क्षेत्र के जिन लाइसेंसधारियों ने 7 जून 2022 तक पुलिस थानों में शस्त्र जमा नहीं कराए हैं, उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जायेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने थानों में शस्त्र जमा न करने वाले लोगों के लाइसेंस निरस्त करने के प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक से मांगे हैं।