ग्वालियर, अतुल सक्सेना। LNIPE यानि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर (एलएनआईपीई) के पूर्व कुलपति दिलीप दुरेहा सहित कुल पांच प्रोफेसर्स के खिलाफ गोला का मंदिर थाना पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ये मामला संस्थान की एक योग शिक्षिका की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है ।
अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ग्वालियर के प्रतिष्ठित खेल संस्थान एलएनआईपीई (LNIPE Gwalior) के पूर्व कुलपति दिलीप दुरेहा के खिलाफ गोला का मंदिर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये अपराध सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दर्ज किया गया है। पूर्व कुलपति दुरेहा पर संस्थान की महिला योग शिक्षक ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। संस्थान के तत्कालीन रजिस्ट्रार सहित प्रोफेसरों पर दुरेहा की मदद करने का आरोप हैं। वर्तमान में दुरेहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के खेल विभाग में पदस्थ हैं।
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दरअसल एलएनआइपीई की महिला योग शिक्षिका ने तत्कालीन कुलपति दिलीप कुमार दुरेहा पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद जांच के लिए आंतरिक कमेटी बनाई गई। आंतरिक कमेटी ने आरोपों को झूठा बताते हुए शिकायत को खत्म कर दिया। दुरेहा को क्लीन चिट मिलने के बाद पीड़ित शिक्षिका ने खेल मंत्रालय में शिकायत की। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। उच्च स्तरीय कमेटी ने दुरेहा को दोषी माना था।
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इसी रिपोर्ट के आधार पर महिला ने 14 अक्टूबर 2019 को गोला का मंदिर थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अधीक्षक के यहां 15 अक्टूबर 2019 को शिकायत की। जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आंतरिक कमेटी का मामला है। केस दर्ज नहीं किया गया है।
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इसके बाद मामला जिला कोर्ट फिर हाई कोर्ट भी पहुंचा। अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता ने फिर से न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गोला का मंदिर थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले में गोले का मंदिर थाना पुलिस ने पूर्व कुलपति सहित दिलीप दुरेहा के अलावा बिंदु, पायल दास, विवेक पांडे और जनक सिंह शेखावत के खिलाफ धारा 354, 354 क, 509 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।