ग्वालियर, अतुल सक्सेना। ग्वालियर (Gwalior) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 7 प्राइवेट अस्पतालों (Private Hospitals) को कलेक्टर के आदेश एवं ड्रग एन्ड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन करने पर नोटिस (Notice) जारी किये हैं। नोटिस (Notice) में अस्पतालों को 3 दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
ग्वालियर में संचालित 7 प्राइवेट अस्पताल (Private Hospitals), संस्कार अस्पताल, गुप्ता मेटरनिटी एवं नर्सिंग होम, चिरायु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ग्लोबल स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आरोग्यधाम चिकित्सालय और बिरला अस्पताल को सीएमएचओ (CMHO) ने नोटिस (Notice) जारी किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट एवं व्हिसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्य के आधार पर ये सभी अस्पताल कलेक्टर के आदेश और ड्रग एन्ड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए हैं जिसे आधार बनाकर नोटिस (Notice) जारी किये गये हैं।
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दरअसल इन सभी प्राइवेट अस्पतालों (Private Hospitals) ने शिड्यूल एच में शामिल जीवन रक्षक रेमडेसिवीर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) उनके यहाँ भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराने के लिए पर्चे पर लिखते समय नियम का पालन नहीं किया। कलेक्टर के आदेश और ड्रग एन्ड कॉस्मेटिक एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि शिड्यूल एच में शामिल जीवन रक्षक दवा और इंजेक्शन मरीज के लिए केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर (RMP) ही लिख सकता है लेकिन इन सभी अस्पतालों ने इस नियम का उल्लंघन किया।
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रेमडेसिवीर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) लिखते समय इन अस्पतालों ने या तो सील नहीं लगाई या गलत सील लगा दी, किसी अस्पताल ने डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा, किसी ने सादा पर्ची पर रेमडेसिवीर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) लिखकर दे दिया। क़ानूनी रूप से ये ड्रग एन्ड कॉस्मेटिक एक्ट और कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के आदेश का उल्लंघन है। सभी अस्पतालों से नोटिस मिलने के तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं