ग्वालियर, अतुल सक्सेना। आचार संहिता लगने बाद ग्वालियर जिला दंडाधिकारी (Gwalior News) ने जिले में सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। लाइसेंसी हथियार को पुलिस थानों में जमा करने की आज अंतिम तारीख है। आज यानि 7 जून 2022 तक जिस किसी ने भी अपना लाइसेंसी हथियार जमा नहीं किया तो उसका लाइसेंस निरस्त (Gwalior arms license canceled) कर दिया जायेगा। कलेक्टर ने एसएसपी को इस सम्बन्ध में पत्र जारी किया है।
ग्वालियर जिला दंडाधिकारी, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांघी को आज एक पत्र जारी किया है। पत्र में जिले में अब तक जमा लाइसेंसी हथियारों की जानकारी मांगी है साथ ही ऐसे लाइसेंसी हथियारों की पूरी जानकारी मांगी है जो आज अंतिम तारीख तक जमा नहीं हो पाते हैं।

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कलेक्टर ने एसएसपी से कहा है कि जो शस्त्रधारक आज अंतिम तारीख 7 जून 2022 तक अपना लाइसेंसी हथियार (Gwalior Arms License) जमा नहीं कराते हैं ऐसे शस्त्रधारकों के लाइसेंस निरस्तीकरण का प्रस्ताव भेजें। गौरतलब है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए जिले में आचार संहिता प्रभावी है।
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जिला दंडाधिकारी ने चुनावों के मद्देनजर सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित (gwalior arms license suspended) कर दिए है। ग्रामीण अंचलों में लाइसेंसी हथियार जमा कराने की अंतिम तारीख 5 जून थी जबकि नगरीय क्षेत्र में 7 जून निर्धारित है। जिले में 32 हजार से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं जिन्हें जमा होना है। अब देखना ये होगी कि कितने लाइसेंसी हथियार जमा होते हैं और कितनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त होते हैं।