Gwalior News : बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस व धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध, सोशल मीडिया की भी निगरानी, पढ़ें पूरी खबर

Gwalior News : ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने जिले में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। ये आदेश आने वाले महीनों में आने वाले विभिन्न प्रकार के आयोजनों को देखते हुए जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लोकहित में जारी किया गया है।

हथियार प्रदर्शन नहीं होगा, सभा, आमसभा, रैली, जुलूस के लिए लेनी होगी अनुमति 

डी एम के आदेश में कहा गया है कि ग्वालियर जिले में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक इत्यादि आयोजनों के दौरान बगैर पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर सभा, आमसभा, रैली, जुलूस, मौन जुलूस, धरना व प्रदर्शन इत्यादि पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही लायसेंसी हथियारों के साथ-साथ तलवार, बरछी, फरसा, लाठी, भाला इत्यादि मोथरे और धारदार हथयारों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

भड़काऊ पोस्टर बैनर पर रहेगी नजर, सोशल मीडिया भी दायरे में 

जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने इसी आदेश के जरिए जिले की सीमा के अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी धर्म, व्यक्ति संप्रदाय, जाति व समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार के नारे, कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग व झंडे इत्यादि लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी भवन व सम्पत्ति पर भी आपत्तिजनक भाषा या भड़काऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम व ट्विटर इत्यादि पर किसी भी वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय विशेष संबंधी भड़काऊ पोस्ट अपलोड करने एवं फॉरवर्ड करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

जुलूस, आमसभा व रैली, प्रदर्शन के लिए SDM, ADM से लेनी होगी अनुमति 

प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, आमसभा व रैली इत्यादि की अनुमति देने के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM) को अधिकृत किया गया है। एक से अधिक अनुविभाग में कार्यक्रम होने की स्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी (ADM) ग्वालियर से अनुमति लेनी होगी।

बारात, विवाह समारोह पर रोक नहीं लेकिन अन्य प्रतिबंध रहेंगे लागू  

धारा-144 के तहत जारी किए गए इस प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासन व प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों सहित पारिवारिक कार्यक्रमों मसलन विवाह समारोह, बारात इत्यादि के मामले में पूर्व से अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ऐसे आयोजनों में भी अन्य प्रतिबंध लागू रहेंगे। विशेष परिस्थितियों व प्रकरण विशेष में जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में छूट अथवा शिथिलता संबंधी निर्णय लिए जा सकेंगे।

ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट 


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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