ग्वालियर में हर्ष फायर प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया धारा 144 के तहत आदेश, उल्लंघन पर मिलेगी सजा

आमजन की जान-माल एवं स्वास्थ्य तथा जिले में कानून व्यवस्था को बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेशित करता हूं कि "ग्वालियर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत हर्ष फायर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने आदेश में कहा कि ये आदेश आज 24 फरवरी 2024 से तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन  IPC की धारा-188 एवं आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

Atul Saxena
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Gwalior News : ग्वालियर में हर्ष फायर (शादी फंक्शन में होने वाली फायरिंग) से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं तो कई लोग गंभीर घायल हो चुके हैं, प्रशासन की अपील के बाद भी बंदूकों के शौक़ीन लोग ग्वालियर चंबल अंचल के लोग मानते नहीं हैं, लेकिन अब एयरफोर्स स्टेशन से मिले एक पत्र के बाद ग्वालियर कलेक्टर एक्शन में आये हैं और पूरे जिले में हर्ष फायर को प्रतिबंधित कर दिया है, आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध IPC की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एयरफ़ोर्स इंचार्ज ने लिखा था ग्वालियर प्रशासन को पत्र  

आपको बता दें कि पिछले दिनों 12 फरवरी को महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन के विंग कमांडर (सेफ्टी एवं इंस्पेक्शन ) की तरफ से एक पत्र कलेक्टर एवं एसपी को लिखा गया था जिसमें उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन परिधि में चले हुए बुलेट मिलने की बात कही थी, एयरफोर्स अधिकारियों ने बताया था कि ये राउंड एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किये जाने एमुनेशन के नहीं है ये हर्ष फायर द्वारा लोगों द्वारा चलाई गई गोलियों के खाली राउंड हैं।

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स्टेशन इंचार्ज ने 1 किलोमीटर की परिधि में हर्ष फायर पर रोक लगाने की मांग थी 

एयरफ़ोर्स स्टेशन इंचार्ज ने एयरफोर्स स्टेशन एवं वहां पर आने वाले यात्रियों एवं एयरकाफ्ट की सुरक्षा की दृष्टि से एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा की बाउण्ड्रवॉल से 01 किलोमीटर की परिधि के अन्दर हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाये जाने का अनुरोध पत्र में किया था जिसके बाद एसपी ने फौरी तौर पर जाँच के बाद कलेक्टर को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि  ग्वालियर जिले में होने वाले विवाह समारोह / अन्य उत्सवों के दौरान हर्ष फायर करने की प्रथा के कारण होने वाली गंभीर घटनाओं को रोकने हेतु ग्वालियर जिले में हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

एसपी के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश 

एसपी के पत्र के बाद कलेक्टर ने हर्ष फायर को जिले में प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है, कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी आदेश में कहा कि ग्वालियर जिले में हर्ष फायर की घटना से कई गंभीर घटनाएं विगत वर्षों में प्रकाश में आयी हैं तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई है। एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा पर भी सुरक्षा की एयरक्राफ्ट एवं यात्रियों की सुरक्षा आवश्यक है। अतः पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन से ये महसूस हुआ है कि ग्वालियर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमान्तर्गत हर्ष फायर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना आमजन की सुरक्षा एवं जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से आवश्यक है।

आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई 

अतः आमजन की जान-माल एवं स्वास्थ्य तथा जिले में कानून व्यवस्था को बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेशित करता हूं कि “ग्वालियर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत हर्ष फायर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने आदेश में कहा कि ये आदेश आज 24 फरवरी 2024 से तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन  IPC की धारा-188 एवं आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट 


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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