Mon, Dec 29, 2025

निर्वाचन आयुक्त को हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का दिया नोटिस, ये है मामला

Written by:Atul Saxena
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निर्वाचन आयुक्त को हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का दिया नोटिस, ये है मामला

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior High Court) ने चुनाव संबंधी एक याचिका के मामले में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह (MP State Election Commissioner Basant Pratap Singh) को आगामी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी  किया है।

असिस्टेंट एडवोकेट जनरल एमपीएस रघुवंशी ने एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ को जानकारी देते हुए बताया कि शिवपुरी जिले की  पिछोर नगर पालिका चुनाव को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में हाई कोर्ट ने 2019 में निर्वाचन आयोग को चुनाव कराए जाने के संबंध में आदेश दिया था,  लेकिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव नहीं कराए।

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चुनाव नहीं कराये जाने के बाद इस मामले में अवमानना याचिका की अपील अलग से दायर की गई थी. इस अपील पर गुरुवार को सुनवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को उपस्थित होना था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।

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निर्वाचन आयुक्त के उपस्थित नहीं होने पर हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए अब उन्हें शुक्रवार 14 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

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