निर्वाचन आयुक्त को हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का दिया नोटिस, ये है मामला

निर्वाचन आयुक्त को हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का दिया नोटिस, ये है मामला

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior High Court) ने चुनाव संबंधी एक याचिका के मामले में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह (MP State Election Commissioner Basant Pratap Singh) को आगामी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी  किया है।

असिस्टेंट एडवोकेट जनरल एमपीएस रघुवंशी ने एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ को जानकारी देते हुए बताया कि शिवपुरी जिले की  पिछोर नगर पालिका चुनाव को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में हाई कोर्ट ने 2019 में निर्वाचन आयोग को चुनाव कराए जाने के संबंध में आदेश दिया था,  लेकिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव नहीं कराए।

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चुनाव नहीं कराये जाने के बाद इस मामले में अवमानना याचिका की अपील अलग से दायर की गई थी. इस अपील पर गुरुवार को सुनवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को उपस्थित होना था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।

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निर्वाचन आयुक्त के उपस्थित नहीं होने पर हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए अब उन्हें शुक्रवार 14 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

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Atul Saxena
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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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