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Wed, Dec 17, 2025

लोक अदालत 13 सितंबर को, मिलेगा सम्पत्तिकर एवं जलकर में शत प्रतिशत तक अधिभार में छूट का लाभ

Written by:Atul Saxena
Published:
लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के समस्त क्षेत्रीय/वार्ड कार्यालय क्रमांक 1 लगायत 25 एवं जिला न्यायालय परिसर में किया जाएगा जिसमें सम्पत्तिकर एवं जलकर में शत प्रतिशत तक अधिभार में छूट का लाभ दिया जायेगा ।
लोक अदालत 13 सितंबर को, मिलेगा सम्पत्तिकर एवं जलकर में शत प्रतिशत तक अधिभार में छूट का लाभ

ग्वालियर नगर निगम सीमा में रहने वाले निवासियों के लिए ये अच्छी खबर है, सम्पतिकर और जलकर के लंबित प्रकरणों में वसूली के लिए एवं प्रकरणों के निराकरण के लिए 13 सितंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इसमें उन्हें सम्पत्तिकर एवं जलकर में अधिभार की छूट मिलने वाली है।

नगर निगम कमिश्नर संघप्रिय ने जानकारी देते हुए बताया कि सदस्य सचिव मप्र राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला न्यायालय ग्वालियर के आदेश के मुताबिक लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के समस्त क्षेत्रीय/वार्ड कार्यालय क्रमांक 1 लगायत 25 एवं जिला न्यायालय परिसर में किया जाएगा।

इन करदाताओं को मिलेगा लाभ 

उपायुक्त ए पी एस भदोरिया ने बताया कि नागरिकों के सम्पत्तिकर के लंबित वसूली प्रकरणों के निराकरण के लिए आयोजित लोक अदालत में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर केवल अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 50 हजार से 1 लाख तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट एवं 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर केवल अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

इन्हें भी मिलेगा छूट का फायदा 

उपायुक्त ने बताया कि इसके साथ ही जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिन पर कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 10 हजार से 50 हजार तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट एवं 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट केवल एक बार में ही दी जाएगी।