मंत्री की घोषणा: जिला और राज्य उपभोक्ता संरक्षण फोरम बने आयोग, अपील की समय सीमा बढ़ाई

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ग्वालियर। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घोषणा की है कि अब जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग और राज्य उपभोक्ता संरक्षण फोरम को राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग कहा जाएगा । साथ ही उपभोक्ता संबंधी मामलों की अपील की समय सीमा भी 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन की जाएगी। मंत्री तोमर राष्ट्रीय  उपभोक्ता संरक्षण दिवस के मौके पर ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 

राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के अवसर पर  खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कांच मिल रोड पर स्थित सामुदायिक भवन  में एक संगोष्ठी का आयोजन किया ।  इस कार्यक्रम स्थल पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई,  इसमें नाप तौल विभाग ,पेट्रोलियम डीलर्स ,स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभाग शामिल थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि हमारा विभाग उपभोक्ताओं के हित में  बहुत तेजी से काम कर रहा है । उन्होंने घोषणा की कि अब जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम का नाम बदलकर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग होगा और राज्य उपभोक्ता संरक्षण फोरम का नाम राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग होगा साथ ही इस न्यायालय में अपील करने की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन की जाएगी । मंत्री ने ये भी कहा कि अब से एक करोड़ तक के उपभोक्ता संबंधी मामले जिला स्तर पर और 10 करोड़ तक के मामले राज्य स्तर पर सुने जा सकेंगे।


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