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Sat, Dec 20, 2025

PM Awas Yojana: पहली क़िस्त लेने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं किया, हितग्राहियों को नोटिस जारी, होगी वसूली

Written by:Atul Saxena
Published:
ग्वालियर नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तह पहली क़िस्त की राशि खातों में पहुँचने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों पर सख्ती की है, यदि वे निर्धारित समय सीमा में काम शुरू नहीं करते तो उनको दी गई राशि वसूली जाएगी ।
PM Awas Yojana: पहली क़िस्त लेने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं किया, हितग्राहियों को नोटिस जारी, होगी वसूली

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत सरकार घर बनाने के लिए राशि देती है, लेकिन बहुत से लोग इससे होते हैं जो योजना के तहत मिलने वाली राशि तो ले लेते हैं लेकिन घर कानिर्माण शुरू नहीं करते , स्थानीय प्रशासन ने ग्वालियर शहरी क्षेत्र में जब इसकी जानकारी जुटाई तो 55 ऐसे हितग्राही सामने आये, इन्हें नोटिस जारी किये गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा अब प्रशासन इनसे दी गई राशि की वसूली करेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) -1.0 के तहत बीएलसी (स्व-निर्माण) घटक के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु 55 हितग्राही जिन्हें प्रथम किश्त की राशि एक लाख रुपये दी गई थी। उनके द्वारा आज दिनांक तक आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है और न ही वह कार्यालय में सम्पर्क कर रहे हैं ऐसे सभी हितग्राहियों से प्रथम किस्त की राशि वसूल की जाएगी।

क़िस्त की राशि ले ली लेकिन शुरू नहीं किया निर्माण 

प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी मनीष यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) -1.0 के तहत बीएलसी (स्व-निर्माण) घटक अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु 55 हितग्राही जिन्हे प्रथम किश्त की राशि एक लाख रुपये प्रदान की गई थी लेकिन इनके द्वारा आज दिनांक तक आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

नोटिस के बाद भी संपर्क नहीं कर रहे की हितग्राही  

उन्होंने बताया कि आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ न करने वाले हितग्राहियों को नोटिस दिये जाने पर भी वे सम्पर्क नहीं कर रहे और न ही आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं,  इससे प्रतीत होता हैं कि इन हितग्राहियों को आवास की आवश्यकता नहीं है या हितग्राही आवास निर्माण के इच्छुक नहीं है।

आवास भी समर्पण कराया जायेगा 

अतः ऐसे समस्त हितग्राही अपने आवासीय इकाई का निर्माण कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित कर निगम मुख्यालय, सिटी सेन्टर के आवासीय सेल में सूचित करें। निर्धारित दिनांक तक कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में ऐसे हितग्राहियों से प्रथम किस्त की राशि (एक लाख रुपये) वसूलने की कार्यवाही आरआरसी के माध्यम से की जाएगी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका नाम समर्पण करने की कार्यवाही की जावेगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व हितग्राही का होगा।