ग्वालियर, अतुल सक्सेना। शहर के व्यापारियों को एक करोड़ सैंतालीस लाख रुपये की धोखाधड़ी (Fraud) कर फरार हुए चिटफंड (Chit fund) कारोबारी मनीष लुधियानी की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। इधर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी (SP Amit Sanghi) ने मनीष लुधियानी व उसके सहयोगी (साले) राकेश आहूजा पर तीन-तीन हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है।
धोखाधड़ी (Fraud) का शिकार बने व्यापारियों में से एक राजकुमार गेही ने माधौगंज पुलिस थाने में 21 नवम्बर 2011 को शिकायत दर्ज कराई थी कि मनीष लुधियानी अपने साले राकेश आहूजा के साथ मिलकर शहर के कई व्यापारियों को एक करोड़ सैंतालीस लाख रुपये की चपत लगाकर बीते साल सितम्बर माह में फरार हो गया इसके बाद अपने खून-पसीने की गाढ़ी कमाई गवां बैठे व्यापारी पैसा वापसी की आस लगाए बैठे हैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी लगते ही मनीष व राकेश ने पहले जिला व सत्र न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय (HC) में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई लेकिन दोनों ही जगह से याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट (SC) ने भी उसकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।
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उधर फरार आरोपी मनीष लुधियानी और राकेश आहूजा पर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी (SP Amit Sanghi) ने 3 – 3 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि मनीष और उसके साले राकेश ने शहर के व्यापारियों से कहा कि वो पत्ती चलाने का व्यापार करते हैं मनीष ने कहा कि उसकी मनीष ट्रेडर्स के नाम से अग्रसेन कॉम्प्लेक्स दरजी ओली में ऑफिस है और टोपी बाजार में एक दुकान है। लोगों को उसपर भरोसा हो गया और उन लोगों ने व्यापारियों को एक प्रमाणपत्र भी दिखाया। व्यापारियों को भरोसा हो गया और सब मनीष के ऑफिस में हर महीने पैसे जमा करने लगे। व्यापारियों ने एक साल बाद जब पैसे मांगे तो दोनों टालने लगे कर फिर फरार हो गए और तभी से फरार हैं।