Harda News : प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में रिश्वतखोर पटवारियों के खिलाफ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने सख्त कार्रवाई की हैं उन्हें रंगे हाथ रिश्वत की राशि के साथ पकड़ा है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, अब हरदा जिला प्रशासन ने जमीन नामांतरण मामले में लापरवाही करने वाले पांच पटवारियों को निलंबित कर दिया है।
SC-ST वर्ग की 36.259 हेक्टेयर भूमि का है मामला
हरदा जिला प्रशासन द्वारा जिले की तहसील हरदा और हंडिया के 8 ग्रामों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की जमीन का अवैध नामांतरण के मामले को संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है। जांच में हरदा तहसील के गांव सामरधा और हंडिया तहसील के गांव धनगांव, गडरपुरा सेठ, इडरवा, रेवापुर, नवरंगपुरा तथा जामली दमामी की 36.259 हेक्टेयर भूमि है।
पांच पटवारी निलंबित, जमीन के क्रय-विक्रय पर रोक
जांच में पाया गया है कि अजा/जजा वर्ग की जमीन का बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अन्य जाति के व्यक्तियों के नाम नामांतरण दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, हरदा द्वारा जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर 5 पटवारियों कपिल प्रधान, दीपक राजपूत, जयंत जगैत, हरिराम कुमरे और आशीष मालवीय को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इन गांवों की संबंधित खसरा नंबरों की भूमियों के क्रय-विक्रय न करने के लिए जिला पंजीयक तथा उप पंजीयक को पत्र जारी किया गया है।