भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। आज वाराणसी हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) में अपना फैसला सुनाते हुए अंजुमन इंतजाम द्वारा मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को रद्द कर दिया है। साथ इन मामले को सुनवाई लायक बताते हुए सुनवाई की अगली तारीख भी दे दी है। ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट के इस फ़ैसलें ने पूरे देश में राजनीतिक और धार्मिक हलचल मचा दी है। विभिन्न पार्टियों के नेता और मंत्री अपनी-अपनी राय इस मामले पर दे रहे हैं। इसी दौरान मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने भी ज्ञानवापी मामले पर बयान दिया है
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इसी दौरान मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ज्ञानवापी मामले पर बयान दिया है। मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा की, “हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और यह काफी स्वागत योग्य कदम है।” उन्होनें यह भी कहा की “कोर्ट के इस फैसले से अब तक जो भ्रम की स्थिति थी वो भी स्पष्ट हो जाएगी। जो भी लोग भ्रम और भय फैलाना चाहते हैं वो स्थिति भी पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी।”
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बता दें की सोमवार हो हाईकोर्ट ने शृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष में फैसला सुनाया है। हिन्दू पक्ष ने याचिका में ज्ञानवापी परिसर में स्थित शृंगार-गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना करने की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की याचिका ने इस मामले को कोर्ट में अपोषणीय बताते हुए इस मामले को खारिज करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा की इस मामले में आदेश 07 नियम 11 के तहत सुनवाई हो सकती है। अब अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी।