हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का आज आखिरी मौका, 16 दिसंबर से होगी कार्रवाई

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Indore News

Indore News : पिछले दिनों केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए है, कि 2013 से 2019 तक खरीदे गए वाहनों पर भी यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इसके लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया गया था। ऐसे में शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार आज पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का अंतिम दिन है। कल 16 दिसंबर से कोई भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के सडकों पर घूमता मिला तो कार्रवाई की जाएगी।

2013 से 2019 तक के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य

जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग द्वारा सभी वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है। दरअसल, 2019 के बाद पंजीयन किए गए सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, जबकि उससे पहले के वाहनों पर पुरानी नंबर प्लेट है जो अब नहीं चलेगी। ऐसे में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगी। आपको बता दे, इससे पहले साल 2013 में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के आदेश जारी किए गए थे।

तब सिर्फ कुछ ही वाहनों में वो नंबर प्लेट लग पाई थी। क्योंकि जो कंपनी को इसका टेंडर दिया गया था वो निरस्त हो गया था। ऐसे में ये मामला वहीं उलझ गया था और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई थी। ऐसे में पुरानी नंबर प्लेट लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। अब पिछले दिनों आदेश आया है कि 2013 से लेकर 2019 तक पंजीयन किए गए सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाए। इसके लिए आज अंतिम अवसर है तथा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों पर कल से कार्रवाई की जाएगी। हांलाकि इस मामले में समयावधि बढऩे की संभावना अधिक है।

कई लोगों ने नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

बता दें, शासन के आदेश के बाद भी लोग अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवा रहे हैं। जबकि 2013 से 2019 तक पंजीयन किए गए वाहनों में इसे लगवाना अनिवार्य है। हालांकि कुछ लोगों को तो अभी तक इसे बारे में जानकारी भी नहीं है वहीं क्या करना है ये भी उन्हें पता नहीं है। अगर आपने भी अभी तक अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है और लगवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन

जी हां, नए वाहनों पर वाहन डीलर द्वारा नंबर प्लेट लगाकर दी जा रही है, जबकि पुराने वाहन मालिक भी चाहे तो अपनी वाहन कंपनी के डीलर से नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। इसके आलावा आरटीओ की साईट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के 7 से 15 दिन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनकर आवेदक के पते पर पहुंच जाएगी।

इंदौर से मंगल राजपूत की रिपोर्ट


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Ayushi Jain

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