मुन्नवर के बाद अब प्रखर व्यास और एडविन एंथोनी को मिली अंतरिम जमानत

इंदौर, आकाश धोलपुरे। इंदौर में नए साल की शुरुआत में कॉमेडी शो के दौरान हिन्दू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े विवाद में 5 फरवरी को मुख्य आरोपी मुन्नवर फ़ारुखी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। जिसके बाद से ही इसी मामले में अन्य लोगो की जमानत को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। शुक्रवार को आयोजन में शामिल दो आरोपियों को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।

दोनों आरोपी नववर्ष की पहली तारीख को गिरफ्तारी के बाद से ही जेल की सजा काट रहे हैं। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत को आदेश दिया कि प्रखर व्यास (23) और एडविन एंथोनी (25) को अंतरिम जमानत पर रिहा करें। गौरतलब है कि मामले के मुख्य आरोपी मुन्नवर फ़ारुखी को उच्चतम न्यायालय ने पांच फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी थी। वरिष्ठ हाईकोर्ट अधिवक्ता अजय बागड़ी ने बताया कि मुन्नवर फ़ारुखी को मिली अंतरिम जमानत के ग्राउंड पर ही आज हाईकोर्ट में तथ्य रखे गए थे जिसके आधार पर न्यायालय ने प्रखर व्यास और एडविन को अंतरिम जमानत देकर रिहाई के आदेश दिए है। फिलहाल, मुन्नवर फ़ारुखी की अंतरिम बेल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है और माना जा रहा है कि हिन्दू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में अन्य आरोपी भी जमानत के लिए हाईकोर्ट की ओर रुख करेंगे।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।