इंदौर: नई शराब नीति का उल्लंघन करना पड़ा दुकानदार को महंगा, आबकारी विभाग ने उठाया सख्त कदम

Manisha Kumari Pandey
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इंदौर, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश के इंदौर (Indore) में नई शराब नीति (new liquor policy) के तहत कंपोजिट शराब दुकानों के जरिये देशी और  विदेशी शराब का विक्रय एक ही स्थान यानि एक ही दुकान पर किया जा रहा है। वही नए नियमों के हिसाब से शराब की हर बोतल पर एक बारकोड रखा जा रहा है, जिस पर संबंधित क्षेत्र सहित शराब की मेन्युफेक्चरिंग डेट से लेकर एक्सपायरी डेट का भी जिक्र होता है। यहां तक की शराब निर्माता जिले का जिक्र भी होता है। ऐसे में इतने प्रावधानों के बावजूद ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर मे एक लायसेंसी दुकान में बाहरी जिले की शराब का विक्रय किया जा रहा था जो सीधे – सीधे लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन है।

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इंदौर के चंदन नगर की शराब दुकान पर कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां लंबे समय से बाहरी शराब कद विक्रय की जानकारी सामने आ रही थी और जब मुखबिर (informer) ने इस बात को पुख्ता कर आबकारी विभाग इंदौर (Excise Department Indore) को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद हरकत में आई आबकारी विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह से ही धार रोड़ स्थित चंदन नगर कंपोजिट शराब दुकान पर नजर रखी हुई रही। सुबह 4 बजे यहां धार जिले पोलाय ग्रामीण क्षेत्र की शराब पहुंची। जिसके बाद दुकान खुलते से ही आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर भारी मात्रा में शराब जब्त की जो नियमों के खिलाफ बेची जा रही थी।

आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजकुमार निगम (Excise Officer Rajkumar Nigam) के नेतृत्व में कार्रवाई कर करीब 44 पेटी देशी मदिरा प्लेन की पेटियां जब्त की है। वही आबकारी विभाग ने प्रारंभिक तौर शराब के बाहरी होने के मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


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