इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सरकारी टीचर पत्नी से इंदौर में गैंगरेप कराने वाले आरोपी बिल्डर पति के आरोपी राजेश विश्वकर्मा और उसके नौकर के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। सोमवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया। राजेश विश्वकर्मा के खिलाफ नागदा, जूनी इंदौर, क्षिप्रा और बेमेतरा में करीब 6 मामले दर्ज हैं। वहीं, विपिन भदौरिया पर नागदा, क्षिप्रा और बेमेतरा में 24 केस दर्ज हैं।
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गौरतलब है कि राजेश ने मेट्रीमोनियल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकारी टीचर से शादी की थी और फिर उसे इंदौर में अपने फार्म हाउस में रखा जहां पर राजेश ने अपने दोस्तों और नौकर से अपनी पत्नी का सामूहिक दुषकर्म करवाया, बाद में पत्नी अपने मायके चली गई, जिसके बाद राजेश ने अपने दोस्त को सुपारी देकर पत्नी को जान से मारने के लिए भेजा, मगर दोस्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया, इस मामलें में पुलिस ने राजेश और उसके दो दोस्ती सहित नौकरों को गिरफ्तार कर लिया है, गैंगरेप के आरोपी बिल्डर राजेश विश्वकर्मा और उसके नौकर विपिन भदौरिया पर कलेक्टर मनीष सिंह ने रासुका को लेकर आदेश दिए हैं। पीड़िता की तरफ से वकील विनय वी जोशी और शक्ति पाल सिंह तोमर ने कलेक्टर से शिकायत की थी। आरोपी राजेश अभी सांवेर की उपजेल में बंद है। उसे सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। मामले में पीड़िता की तरफ से याचिकाकर्ता वकीलों ने आरोपियों का अपराध गंभीर बताते हुए मांग की थी।