इंदौर, आकाश धोलपुरे। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऐसा कुछ सामने आया है जिसे प्रदेश का संभवतः पहला मामला माना जा रहा है जो कानून की दहलीज पर सामने आया है दरअसल, इंदौर सेक्स के अप्राकृतिक और अनिच्छा वाले तरीके पर एक पत्नि ने सवाल उठाये है और इसी के चलते उसने अपने पति पर मुकदमा दर्ज कराया था जिसके बाद आज कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जो अब ऐसे पतियों के लिए किसी बड़े सबक से कम नही होगा जो अपनी पत्नियों को महज एक यौनेच्छा की पूर्ति का एक साधन मात्र समझते है।
आपको बता दे कि इंदौर की एक बेटी की शादी गोवा के मापुसा में रहने वाले राहुल बिजवे से साल 2019 में हुई थी। मूलतः नागपुर के रहने वाले राहुल ने हीरा नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली अपनी पत्नि के साथ सेक्स की सारी पराकाष्ठा को पार करते हुए ऐसी परिभाषा रची जिसकी भर्त्सना अब हर जानने वाला कर रहा है दरअसल, इंदौर के हीरा नगर में रहने वाली महिला अपने ही पति द्वारा विदेशी तरीके( टैबू सैक्स ) से प्रताड़ित करने की शिकायत पर जिला न्यायालय द्वारा न्याय देते हुए 1 लाख रुपये का हर्जाना देने के आदेश दिया है।
बताया जा रहा है कि इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 2019 में राहुल नामक युवक से परिवार की रजामंदी के अनुसार विवाह किया था लेकिन तभी से राहुल उसे जोर जबरदस्ती कर विदेशी तरीको से टेबू सेक्स करने लगा क्योंकि राहुल गोवा में आए दिन घूमने जाता था और वहां पर रहने वाले विदेशियों से काफी आकर्षित होकर अपनी भी पत्नी को इसी तरह से रखने लगा लिहाजा उसका अनुभव उसका शौक बन गया। इसके बाद उसकी पत्नि शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित होने लगी थी जिसके बाद वह गर्भवती हुई लेकिन डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी हवस के शिकारी पति राहुल ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जिसके कारण महिला ने 2020 में 5 माह के प्री मेचुयर बच्चे को जन्म दिया।
पति से प्रताड़ित होकर महिला अपने परिजनों के पास चली गई और वहां पर भी आकर उसके पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। जिस पर हीरानगर थाने पर महिला द्वारा दहेज प्रताड़ना सहित अन्य मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। जब मामला न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय द्वारा महिला बाल विकास द्वारा जांच में सभी तथ्य सही पाए गए जिसके बाद पूरे मामले में जिला न्यायालय ने पीड़ित महिला को राहत पहुंचाते हुए 1 लाख के हर्जाने आदेश दिए वही कानूनी कार्रवाई में लगे रुपये को लेकर भी हर्जाना लगाया गया है। माना जा रहा है कि ये प्रदेश का पहला मामला है जिसमे इन्दौर की जिला कोर्ट ने पीड़ित महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है। फिलहाल इस मामले के हर पहलू को जानने की कोशिश मे कई लोग जुटे है क्योंकि अपने आप मे ये अनूठा मामला है।
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Amit Sengar
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वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”