आरोपी को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

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जबलपुर, संदीप कुमार। चोरी के आरोपी को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश करने पर जिला अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए जबलपुर पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। जेएमएफसी विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने ग्वारीघाट थाना प्रभारी भूमेश्वरी चौहान एवं आर.आई सौरभ तिवारी सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत की अवज्ञा के लिए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

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कोर्ट ने चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला मानव अधिकार अधिनियम की विशेष अदालत को भेजने की व्यवस्था की है। जबकि तीन के खिलाफ केंद्रीय पंजीयन शाखा में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। जबलपुर की ग्वारीघाट थाना पुलिस ने बीती 22 अप्रैल 2022 को चोरी के आरोपी कमल गंगवानी को कोर्ट में हथकड़ी लगाकर पेश किया था। इस पर कोर्ट में भारी नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस टीम और ग्वारीघाट थाना प्रभारी सहित अन्य को स्पष्टीकरण देने को कहा। जिस पर सिर्फ टीआई की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया।

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इसमें कहा गया कि दो पुलिस आरक्षक कमल व एक अन्य आरोपी को लेकर कोर्ट में पेश करने गए थे। दूसरे आरोपी को अन्य कोर्ट में पेश करना था। एक आरक्षक उसे एक रूप से अदालत में पेश नहीं कर सकता था। आरोपी ने थाने में ही फरियादी व गवाहों को छूटने पर मारपीट की धमकी दी थी। उस पर 2 अपराध दर्ज हैं। उसके फरार होने की आशंका बनी थी इसलिए उन्हें हथकड़ी लगाकर पेश किया गया।

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आरोपियों को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश करने पर जेएमएफसी की अदालत ने कवि दुष्यंत कुमार की कविता का उदाहरण देते हुए कहा कि ‘वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है’ कोर्ट ने अपने आदेश में कविता का उल्लेख करते हुए पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही के आदेश भी दिए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि आरोपी को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी जबलपुर पुलिस ने यह गलती की है।

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इन पुलिसकर्मियों पर हुई कार्यवाही
जेएमएफसी की विशेष अदालत ने आरक्षक मुकेश मेश्राम, राकेश बर्मन, जांच अधिकारी एएसआई के पी पांडे, टीआई भूमेश्वरी चौहान के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 29 सहपाठीत धारा 30 मानव अधिकार नियम सहित कई अन्य धाराएं के तहत प्रकरण को मानव अधिकार अधिनियम की विशेष अदालत भेजा गया है। जबकि एएसआई राजकुमार, प्रधान आरक्षक ओंकार सिंह, आर.आई सौरभ तिवारी के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 29, सहपठित 30 मानव अधिकार नियम के तहत प्रकरण दर्ज कर करने के लिए केंद्रीय पंजीयन शाखा को निर्देश दिए हैं।


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Ram Govind Kabiriya

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