जबलपुर, संदीप कुमार। चोरी के आरोपी को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश करने पर जिला अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए जबलपुर पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। जेएमएफसी विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने ग्वारीघाट थाना प्रभारी भूमेश्वरी चौहान एवं आर.आई सौरभ तिवारी सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत की अवज्ञा के लिए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
यह भी पढ़ें – Mandi bhav: 1 जून 2022 के Today’s Mandi Bhav के लिए पढ़े सबसे विश्वसनीय खबर
कोर्ट ने चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला मानव अधिकार अधिनियम की विशेष अदालत को भेजने की व्यवस्था की है। जबकि तीन के खिलाफ केंद्रीय पंजीयन शाखा में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। जबलपुर की ग्वारीघाट थाना पुलिस ने बीती 22 अप्रैल 2022 को चोरी के आरोपी कमल गंगवानी को कोर्ट में हथकड़ी लगाकर पेश किया था। इस पर कोर्ट में भारी नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस टीम और ग्वारीघाट थाना प्रभारी सहित अन्य को स्पष्टीकरण देने को कहा। जिस पर सिर्फ टीआई की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया।
यह भी पढ़ें – Bank Holiday : बैंक जाने का बना रहे प्लान तो उससे पहले चेक कर ले, जून में कब-कब रहेंगी बैंक बंद
इसमें कहा गया कि दो पुलिस आरक्षक कमल व एक अन्य आरोपी को लेकर कोर्ट में पेश करने गए थे। दूसरे आरोपी को अन्य कोर्ट में पेश करना था। एक आरक्षक उसे एक रूप से अदालत में पेश नहीं कर सकता था। आरोपी ने थाने में ही फरियादी व गवाहों को छूटने पर मारपीट की धमकी दी थी। उस पर 2 अपराध दर्ज हैं। उसके फरार होने की आशंका बनी थी इसलिए उन्हें हथकड़ी लगाकर पेश किया गया।
यह भी पढ़ें – कोविड-19 कारण जिन बच्चों ने खोए हैं अपने माता-पिता, उन्हें सरकार देगी प्रतिमाह ₹4000
आरोपियों को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश करने पर जेएमएफसी की अदालत ने कवि दुष्यंत कुमार की कविता का उदाहरण देते हुए कहा कि ‘वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है’ कोर्ट ने अपने आदेश में कविता का उल्लेख करते हुए पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही के आदेश भी दिए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि आरोपी को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी जबलपुर पुलिस ने यह गलती की है।
यह भी पढ़ें – BMW की नई इलेक्ट्रिक कार 5.7 सेकेंड में पकड़ लेती है 100 की स्पीड, जाने i4 Car में क्या है खास
इन पुलिसकर्मियों पर हुई कार्यवाही
जेएमएफसी की विशेष अदालत ने आरक्षक मुकेश मेश्राम, राकेश बर्मन, जांच अधिकारी एएसआई के पी पांडे, टीआई भूमेश्वरी चौहान के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 29 सहपाठीत धारा 30 मानव अधिकार नियम सहित कई अन्य धाराएं के तहत प्रकरण को मानव अधिकार अधिनियम की विशेष अदालत भेजा गया है। जबकि एएसआई राजकुमार, प्रधान आरक्षक ओंकार सिंह, आर.आई सौरभ तिवारी के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 29, सहपठित 30 मानव अधिकार नियम के तहत प्रकरण दर्ज कर करने के लिए केंद्रीय पंजीयन शाखा को निर्देश दिए हैं।